धौलपुर. जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित एडीजे कोर्ट द्वारा करीब 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में सुनवाई को पूरा करते हुए आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ में अलग-अलग धाराओं में 9 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरा प्रकरण बसई डांग थाने से जुड़ा है। थाना क्षेत्र के रजई गांव में 2007 में खेत पर हमला हुआ था, जिसमें हुई फायरिंग के दौरान रामजीलाल की मौत हुई थी.
एडीजे कोर्ट बाड़ी द्वारा किए गए फैसले को लेकर अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि- एडीजे नीरज कुमार ने बसई डांग थाने में पंजीबद्ध मुकदमा नंबर-25/2007 में सुनवाई को पूरा करते हुए धारा 302/149 में आरोपी गणेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ में 5000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. पूरा मामला 3 मार्च 2007 का है. मृतक रामजीलाल के पुत्र राकेश ने थाने पर मामला दर्ज कराया कि उनके पिता और अन्य परिवार के लोग खेत पर फसल काट रहे थे. इस दौरान गांव के आरोपी रामबाबू,ध्रुव,लक्ष्मण,गणेश,विशाल, बनवारी आदि ने एक राय होकर हमला किया और फायरिंग कर दी.