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आपसी रंजिश में हत्या, कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - ADDITIONAL SESSIONS COURT

अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

SENTENCED THREE ACCUSED,  ACCUSED TO LIFE IMPRISONMENT
कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 7, 2024, 8:05 PM IST

जयपुरः अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6 महानगर द्वितीय ने आपसी रंजिश के चलते धारदार हथियार से युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त फरमान उर्फ चड्डी, मोहम्मद इरफान और सोहेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी बालकृष्ण कटारा ने अभियुक्तों पर कुल 1.53 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ने अदालत को बताया कि 17 सितंबर 2021 को मोहम्मद नासिर ने गलता गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि बीती रात करीब 11.45 बजे मोहल्ले में रहने वाले फैजान और आरिफ उसके छोटे भाई बिलाल को घायल अवस्था में घर लेकर आए थे. इस दौरान बिलाल की छाती से खून बह रहा था. आदिल ने उसे बताया कि बिलाल और मोहम्मद आदिल के साथ अभियुक्त लड़कों ने झगड़ा किया था.

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जब उसने बीच बचाव किया तो एक अभियुक्त ने उसके हाथ और पीठ पर चाकू से वार किया. वहीं, बाद में अभियुक्तों ने बिलाल की छाती पर चाकू से वार करके वहां से फरार हो गए. तीनों लड़के ईदगाह के पास बांस बदनपुरा के निवासी हैं. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि अभियुक्त और मृतक के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी. इसके चलते अभियुक्तों ने अकेला देखकर उसकी हत्या कर दी.

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