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Rajasthan: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा - PUNISHMENT FOR RAPE ACCUSED

पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 20 साल की सजा. 58 हजार रुपए का लगाया आर्थिक दंड.

दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा (ETV Bharat Ajmer)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 21, 2024, 8:12 PM IST

अजमेर : पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 58 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आदर्शनगर थाना क्षेत्र में 12 सितंबर 2022 का यह मामला है.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि ब्यावर क्षेत्र में रहने वाला आरोपी रविंद्र 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली और जोधपुर ले गया, जहां आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने आदर्श नगर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद पुलिस ने मामले में अनुसंधान करके ब्यावर निवासी आरोपी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए गए.

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डीएनए रिपोर्ट बनी सजा का आधार :विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में दो वर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों को सही माना. उन्होंने बताया कि कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रविंद्र सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 58 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. इस मामले में कोर्ट ने अपना मत निर्णय के साथ जाहिर करते हुए लिखा है कि बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं रखा जा सकता.

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