अजमेर : पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 58 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि आदर्शनगर थाना क्षेत्र में 12 सितंबर 2022 का यह मामला है.
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि ब्यावर क्षेत्र में रहने वाला आरोपी रविंद्र 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली और जोधपुर ले गया, जहां आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां ने आदर्श नगर थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. इसके बाद पुलिस ने मामले में अनुसंधान करके ब्यावर निवासी आरोपी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 30 दस्तावेज पेश किए गए.