सागर: बैंक से नीलामी के जरिए खरीदे गए सोने में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. इस पर उपभोक्ता फोरम ने बैंक को आवेदक के पूरे पैसे सहित कई प्राकर की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया है. बताया गया कि बड़ा बाजार के गांधी चौक निवासी दिनेश संघई ने बैंक से 5 लाख से अधिक का सोना खरीदा था. उस पर हॉलमार्क भी लगे थे और बैंक द्वारा 22 कैरेट का सोना बताया गया था. लेकिन जब दिनेश ने इसकी जांच कराई तो हॉलमार्क नकली निकला और सोना मात्र 8 कैरेट का पाया गया. इसके बाद ने दिनेश संघई ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली.
सागर में बैंक ने बेचा नकली हॉलमार्क वाला सोना, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना - SAGAR BANK GOLD AUCTION CHEAT
बैंक ने 22 कैरेट सोना बताकर की थी नीलामी, जांच करने पर बेहद कम कैरेट का पाया गया सोना, लगा जुर्माना.
![सागर में बैंक ने बेचा नकली हॉलमार्क वाला सोना, उपभोक्ता फोरम ने ठोका जुर्माना SAGAR CONSUMER FORUM FINE ON BANK](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/11-12-2024/1200-675-23088587-thumbnail-16x9-s.jpg)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : Dec 11, 2024, 1:55 PM IST
दिनेश सिंघई के वकील पवन नंहोरया ने बताया कि "मेरे पक्षकार ने 22 अगस्त 2023 को एक अंग्रेजी अखबार में विज्ञापन देखा था, जिसमें गोल्ड ऑक्शन नोटिस जारी हुआ था. जिसके बाद विज्ञापन जारी करने वाले इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से संपर्क किया. दिनेश ने बैंक पर भरोसा कर सोना खरीद लिया. लेकिन जब अपने परिचित सर्राफा व्यापारी को सोना दिखाया तो पता चला कि ठगी की गई है. इसके बाद बैंक से शिकायत की तो उन्होंने मानने से साफ इंकार कर दिया और सोना बदलने का आरोप लगाया."
- आधार कार्ड से लगाया ढाई लाख का चूना, पिता की मौत के बाद मिली सरकारी मदद को लूटा
- ऑनलाइन जाल में लुटी जिंदगी भर की कमाई, 41 लाख की ठगी, प्रिंसिपल डिजिटल अरेस्ट
उपभोक्ता फोरम में की शिकायत
इसके बाद दिनेश संघई ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली. उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में जांच करते हुए बैंक को सोने की खरीद मूल्य 5 लाख 47 हजार 960 आवेदक को वापस करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही आवेदक के भुगतान तारीख से बैंक द्वारा पैसे वापस करने की तारीख तक ब्याज भी देने होंगे. वहीं, बैंक को अनुचित व्यापार प्रथा, सेवा में कमी और आवेदक को मानसिक, शारीरिक परेशानी के चलते 15 हजार जुर्माना देने को कहा गया है. इसके अलावा न्यायालय व्यय भी 2 हजार रुपए अदा करने को कहा है.