नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ 13 मई को कथित तौर पर हुई बदसलूकी व मारपीट मामले को दिल्ली पुलिस ने देर रात FIR दर्ज कर ली. इसमें केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया गया है. पुलिस के अनुसार, स्वाति ने शिकायत में बताया है कि बिभव ने गाल पर चांटे मारे. पेट के हिस्सों में मारा और शरीर के निचले हिस्से पर भी लात मारी है.
पुलिस ने बिभव कुमार पर IPC की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (अपमान करने के इरादे से शब्द संकेत या कृत्य), 323 (हमला) ) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इससे पहले गुरुवार दोपहर तकरीबन 1.30 बजे दिल्ली पुलिस के दो आलाधिकारियों स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट महिला एडिशनल डीसीपी ने मालीवाल के आवास पर उनका बयान दर्ज किया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय आरोड़ा ने आला अफसरों के साथ मीटिंग की. फिर देर रात FIR दर्ज की गई.
13 मई को हुई थी घटनाः स्वाति मालीवाल ने घटना के बाद दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पर पीसीआर कॉल की थी. इसके बाद वह सिविल लाइन थाने भी गई थी. तब वो यह कहकर लौट गईं थीं कि बाद में शिकायत दर्ज करवाएंगी. स्वाति ने पीसीआर कॉल कर आरोप लगाया था कि उनके साथ सीएम हाऊस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार ने कथित तौर पर मारपीट की. इसके बाद दिल्ली पुलिस के आला अफसर हाई प्रोफाइल मामले के चलते पूरी हरकत में आ गए. नॉर्थ जिला डीसीपी एमके मीणा की ओर से घटना के कुछ घंटे बाद स्पष्ट किया कि मैडम आईं थी और बिना शिकायत दिए चली गईं.
घटना के तीन दिन बाद सामने आईं स्वाति