कोरोना को लेकर नया फरमान: मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और होटल किए जाएंगे बंद
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बेगूसराय: जिले में गुरुवार को डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए इसके शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. जिलाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघरों को बंद करने के आदेश के बाद जिले में संचालित सभी जीम, मॉल, स्विमिंग पूल, स्पा और सैलून को बंद करने का आदेश निर्गत किया गया है. वहीं, उन्होंने बताया कि बेगूसराय की सभी बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट के संचालकों को अपने-अपने प्रतिष्ठान में सैनिटाइजर रखने और ग्राहक को सेनीटाइज करने का निर्देश भी जारी किया गया है.