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कोटा में दवा के नाम पर नशे का कारोबार, थोक व्यापारी रिटेल में बेच रहा था नशे की दवाएं - selling intoxicating drugs in kota - SELLING INTOXICATING DRUGS IN KOTA

औषधि नियंत्रण संगठन ने कोटा शहर के खारी बावड़ी स्थित एक थोक व्यापारी के यहां पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नशे में उपयोग होने वाली दवाओं के बेचान का खुलासा किया है. यह दवा विक्रेता बीते 6 महीने में नशे और नींद के काम आने वाली दवाओं के 500 सिरप और 5000 टैबलेट बेच चुका है.

selling intoxicating drugs in kota
थोक व्यापारी रिटेल में बेच रहा था नशे की दवाएं (photo etv bharat kota)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2024, 4:37 PM IST

कोटा में दवा के नाम पर नशे का कारोबार. (etv bharat kota)

कोटा.औषधि नियंत्रण संगठन ने दवाओं को नशे के लिए बेचने के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है. संगठन ने शहर के खारी बावड़ी स्थित एक थोक व्यापारी के यहां कार्रवाई की है. दवाओं के इस थोक व्यापारी ने पूछताछ में खुलासा किया कि वह अब तक बड़ी मात्रा में दवाएं रिटेल में बेच चुका. नशे की इन दवाओं को बेचते समय उसने ग्राहक से किसी प्रकार का पहचान का दस्तावेज भी नहीं लिया.

यह कार्रवाई राजस्थान के औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के निर्देशन में औषधि नियंत्रक अधिकारी योगेश कुमार और दिनेश कुमावत ने की. योगेश कुमार ने बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि कोटा में दवा की दुकानों पर अवैध रूप से एनडीपीएस की दवा को बेचा जा रहा है. इसके बाद खारी बावड़ी स्थित फार्मा पर एक्शन लिया गया. इसके रिकॉर्ड की जांच करने पर सामने आया कि बीते 6 महीने में उसने 500 सिरप और 5000 टैबलेट नशे और नींद की दवाओं की बेच दी. दवा ​विक्रेता ने नशे की जो दो दवाएं बेची, उन पर राजस्थान सरकार फिलहाल रोक लगाई हुई है.

पढ़ें: जोधपुर के बाद अब दौसा में बड़ी कार्रवाई, दवा विक्रेताओं में हड़कंप

बिना डॉक्टर की पर्ची के बिक रही थी दवाएं:उन्होंने बताया कि इस फर्म पर लंबे समय से निगरानी रखी जा रही थी. यहां लगातार माल आ रहा था और माल बिक भी रहा था, लेकिन बिना बिल इसे बेचा जा रहा था. दुकान पर कोई बिल और कंप्यूटर सिस्टम भी नहीं मिला. ये दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के ​बेची जा रही थी. उन्होंने बताया कि इस दुकान का अभी केवल 6 महीने का स्टॉक का वेरिफिकेशन किया गया है. इसमें ही बड़ी मात्रा में अनियमितता मिली है. ऐसे में 1 जनवरी 2023 से रिकॉर्ड मांगा गया है. योगेश कुमार ने बताया कि कोटा की अन्य फर्में भी इस तरह का दुरुपयोग कर रही हैं. उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.

थोक विक्रेता रिटेल में नहीं बेच सकता: कोटा के सहायक औषधि निरीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि थोक के लाइसेंस पर रिटेल में दवा नहीं बेचा जा सकता है. साथ ही एनडीपीएस की दवाएं प्रारंभिक रूप पर रिटेल में बिना बिल के बेचना सामने आया है. ऐसे में इस पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई सहित अन्य कार्रवाई भी होगी.

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