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सपा सांसद राम भुआल ने मेनका गांधी को बताया खिसयानी बिल्ली, कहा-हार को एक्सेप्ट करना चाहिए - MP Rambhual vs Maneka Gandhi

सुलतानपुर से सपा सांसद ने पूर्व सांसद मेनका गांधी पर तीखी टिप्पणी की है. मेनका गांधी ने रामभुआल की सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

सपा सांसद राम भुआल और मेनका गांधी.
सपा सांसद राम भुआल और मेनका गांधी. (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 10, 2024, 6:50 PM IST

सपा सांसद राम भुआल. (Video Credit; ETV Bharat)

सुलतानपुरःसमाजवादी पार्टी के सांसद व पूर्व मंत्री राम भुआल निषाद ने पूर्व सांसद मेनका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने मेनका गांधी की तुलना खिसयानी बिल्ली से की. फूलन देवी की याद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद से मीडिया ने सवाल किया कि पूर्व सांसद ने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया है. इस पर राम भुआल निषाद ने कहा कि 'वो खिसयानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली कहावत है. जब जनता उनको हरा दी तो एक्सेप्ट करना चाहिए।' उन्होंने आगे कहा अगर उनको आपत्ति था तो जब पर्चा का जांच हुआ, उस समय आपत्ति करना था. सात दिन का समय होता है, समय बर्बाद किए हैं. मेनका गांधी की रिट में कोई दम नहीं है. वहीं, बिजली की समस्या पर उन्होंने कहा कि हमारी विभागीय मंत्री व अधिकारियों से बात हुई है. समस्या खत्म हो गई है, थोड़ा बहुत होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा.

इसी क्रम में कार्यक्रम में इसौली से सपा विधायक ताहिर खान भी शामिल हुए. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सपा के पीडीए वाले नारे की नई परिभाषा दी. विधायक ने कहा, 'पीडीए का मतलब होता है 90 प्रतिशत कमेरा समाज, जो कमाकर खाता है, जो मेहनत मजदूरी करता है. इसमें हमारे सभी जाति के लोग आते हैं. चाहे वो क्षत्रिय हों, चाहे ब्राह्मण हों, वैश्य हों मुस्लिम हों. हमारी लड़ाई 90 परसेंट कमेरा समाज के लिए है.

गौरतलब है कि मेनका गांधी ने शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लोकसभा चुनाव में जीतने वाले रामभुआल निषाद के चुनाव को चुनौती दी है. मेनका गांधी ने सपा सांसद राम भुआल निषाद का निर्वाचन कैंसिल करने की मांग की है. मेनका गांधी की ओर से सीनियर वकील प्रशान्त सिंह अटल ने दाखिल याचिका में बताया है कि सांसद राम भुआल निषाद पर 12 केस दर्ज हैं. इसके बावजूद राम भुआल ने चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे में केवल 8 केसों के बारे में जानकारी दी है. कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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