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UP में 4 लाख टीचरों के लिए बड़ी खुशखबरी; बेसिक शिक्षा में ट्रांसफर में न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त खत्म - BASIC TEACHER TRANSFER

शासनादेश जारी, शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक पर स्थानांतरण के नियम में हुआ संशोधन

बेसिक शिक्षा परिषद.
बेसिक शिक्षा परिषद. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 6, 2025, 10:55 PM IST

लखनऊः बेसिक शिक्षा परिषद में अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में संशोधन किया है. विभाग की ओर से जारी नए शासनादेश के अनुसार अब ट्रांसफर व समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अब न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त को समाप्त कर दिया गया है. अब नौकरी अपने वाले नए शिक्षक भी अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

इस संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन जितेंद्र कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया है. उनकी तरफ से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को लिखे गए पत्र में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय पारस्परिक पर स्थानांतरण निफ्टी में न्यूनतम सेवा समय की सेवा शर्त को समाप्त कर दिया है. अभी तक कोई भी शिक्षक 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही समायोजन अथवा स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता था.
प्रदेश के 132000 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब चार लाख से अधिक शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत प्रदान की गई है. अभी तक शिक्षकों को नौकरी में आने के बाद 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता था. लेकिन सोमवार को शासन की ओर से जारी नई स्थानांतरण नीति में इस नियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. अब बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत ने शिक्षक जिनकी सेवा अभी 5 साल पूरी नहीं हुई है, वह भी अंतर्जनपदीय परस्पर्म स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में प्रदेश के बेसिक से विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है.

बेसिक शिक्षा परिषद साल में दो बार ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश के दौरान अपने विद्यालयों में शिक्षकों को एक जनपद से दूसरे जनपद ट्रांसफर वह समायोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देता है. इसके लिए उन्हें अपने जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होता है. विशेष सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से जारी नई शासनादेश में न्यूनतम सेवा शर्त खत्म किए जाने का बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने स्वागत किया है. ज्ञात है कि मौजूदा समय में 14 जनवरी तक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है. साथ ही शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्पीकर स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू है. ऐसे में वह शिक्षक वह 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं किए हैं, वह भी अब इसमें आवेदन कर सकते हैं और उन्हें भी इसी साल स्थानांतरण पानी का मौका मिल सकता है.

इसे भी पढ़ें- यूपी के 1.42 लाख शिक्षामित्रों को तोहफा: घर लौट सकेंगे, ट्रांसफर में मिलेगी ये छूट

लखनऊः बेसिक शिक्षा परिषद में अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में संशोधन किया है. विभाग की ओर से जारी नए शासनादेश के अनुसार अब ट्रांसफर व समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को अब न्यूनतम सेवा अवधि की शर्त को समाप्त कर दिया गया है. अब नौकरी अपने वाले नए शिक्षक भी अंतर्जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

इस संबंध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन जितेंद्र कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया है. उनकी तरफ से महानिदेशक स्कूल शिक्षा को लिखे गए पत्र में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय पारस्परिक पर स्थानांतरण निफ्टी में न्यूनतम सेवा समय की सेवा शर्त को समाप्त कर दिया है. अभी तक कोई भी शिक्षक 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही समायोजन अथवा स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता था.
प्रदेश के 132000 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब चार लाख से अधिक शिक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत प्रदान की गई है. अभी तक शिक्षकों को नौकरी में आने के बाद 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता था. लेकिन सोमवार को शासन की ओर से जारी नई स्थानांतरण नीति में इस नियम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. अब बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत ने शिक्षक जिनकी सेवा अभी 5 साल पूरी नहीं हुई है, वह भी अंतर्जनपदीय परस्पर्म स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में प्रदेश के बेसिक से विभाग में कार्यरत हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है.

बेसिक शिक्षा परिषद साल में दो बार ग्रीष्मकालीन अवकाश और शीतकालीन अवकाश के दौरान अपने विद्यालयों में शिक्षकों को एक जनपद से दूसरे जनपद ट्रांसफर वह समायोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका देता है. इसके लिए उन्हें अपने जिला स्तर पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होता है. विशेष सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से जारी नई शासनादेश में न्यूनतम सेवा शर्त खत्म किए जाने का बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने स्वागत किया है. ज्ञात है कि मौजूदा समय में 14 जनवरी तक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश चल रहा है. साथ ही शिक्षकों के अंतर्जनपदीय पारस्पीकर स्थानांतरण की प्रक्रिया भी शुरू है. ऐसे में वह शिक्षक वह 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण नहीं किए हैं, वह भी अब इसमें आवेदन कर सकते हैं और उन्हें भी इसी साल स्थानांतरण पानी का मौका मिल सकता है.

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