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पायलटों को मिलेगी बड़ी राहत, DGCA ने की तैयारी, 1 जुलाई से लागू होंगे नए बदलाव - DGCA ANNOUNCES NEW DUTY

पायलटों को हर हफ्ते मिलने वाले ब्रेक को मौजूदा 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा. डीजीसीए 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से पायलटों के लिए ड्यूटी और विश्राम घंटों पर संशोधित मानदंडों को लागू करने जा रही है. ईटीवी भारत संवाददाता सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट...

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Feb 22, 2025, 10:12 PM IST

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों के लिए संशोधित ड्यूटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. खबर के मुताबिक, अब साप्ताहिक विश्राम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है. यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू होने जा रहा है. जबकि अन्य प्रावधान 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि पायलटों के साप्ताहिक विश्राम की अवधि को मौजूदा 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा. इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य पायलटों की भलाई को बढ़ावा देना और थकान को लेकर चिंताओं को दूर करना है.

विमानन क्षेत्र चौबीसों घंटे काम करता है इसलिए, पायलटों पर रात, वीकेंड और छुट्टियों में भी काम करने का बहुत दबाव होता है. ऐसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि संशोधित मानदंडों के तहत एक साप्ताहिक आराम अवधि के अंत और अगले की शुरुआत के बीच 168 घंटे से अधिक का समय न हो. डीजीसीए का संशोधन नागरिक विमानन आवश्यकता (सीएआर) उड़ान ड्यूटी समय सीमा से जुड़ा है और पायलटों की थकान पर चिंताओं के बीच पायलटों के लिए अधिक आराम का समय प्रदान करना चाहती है.

संशोधित दिशा-निर्देशों में रात्रि संचालन के लिए प्रतीकात्मक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. रात में उड़ान संचालन केवल आठ घंटे की उड़ान के लिए वैध रहेगा, और उड़ान ड्यूटी अधिकतम दस घंटे होगी. रात में लैंडिंग की संख्या वर्तमान छह की तुलना में दो लैंडिंग तक सीमित होनी चाहिए.

एयरलाइनों, पायलट संघों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ महीनों तक चले परामर्श के बाद, संशोधित सीएआर के चरणबद्ध कार्यान्वयन का प्रस्ताव समाप्त हो गया है. अदालत के समक्ष डीजीसीए की वकील ऐश्वर्या भाटी के अनुसार, सीएआर की भर्ती की व्यापक और निरंतर प्रक्रिया चल रही है. अधिकांश नए नियम 1 जुलाई, 2025 को या उसके बाद धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे, जबकि कुछ भाग जिन पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है, उन्हें 1 नवंबर, 2025 को या उसके बाद कानून में शामिल किया जाएगा.

पायलटों की थकान भी विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसमें शोध से पता चलता है कि लंबे समय तक ड्यूटी अवधि और अनियमित आराम पैटर्न पायलटों की सतर्कता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं, सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 530 पायलटों का सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि 70 फीसदी से अधिक पायलटों ने 10 घंटे से अधिक लंबे समय तक उड़ान ड्यूटी अवधि के कारण सतर्कता में कमी महसूस करने की सूचना दी.

नागरिक उड्डयन सुरक्षा के पूर्व आयुक्त और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व विमानन सुरक्षा सलाहकार शारदा प्रसाद ने ईटीवी भारत से कहा, "मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह फैसला सिस्टम में दक्षता लाएगा. बेशक, इससे एयरलाइंस पर बोझ बढ़ सकता है लेकिन फिर उन्हें उद्योग के मानदंडों के अनुसार चलना होगा, चाहे उद्योग के मानदंड कुछ भी हों, किसी को भी इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा, "एयरलाइंस को कम से कम खर्च करना चाहिए. एयरलाइंस को अपना मुख्य व्यवसाय करना चाहिए और व्यवसाय को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए. मेरे पास पाकिस्तान एयरलाइन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है. जहां माली, पानी आपूर्तिकर्ता, सभी को एक ही पैसे से और बहुत ही उच्च दर पर भुगतान किया जाता है. नतीजतन, पाकिस्तान में प्रति विमान कर्मचारी लगभग 500 हैं. हमारी एयर इंडिया बहुत बेहतर नहीं है. यह लगभग 260 है. लेकिन इंडिगो 100 से थोड़ा कम है. इसलिए जाहिर है कि इंडिगो समृद्ध हो रही है क्योंकि विश्व मानक 120 या उसके आसपास है." इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की है.

ये भी पढ़ें: प्लेन के इंजन में लगी आग, इमरजेंसी लैंडिंग, 76 यात्री थे सवार

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों के लिए संशोधित ड्यूटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. खबर के मुताबिक, अब साप्ताहिक विश्राम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है. यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू होने जा रहा है. जबकि अन्य प्रावधान 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं.

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया कि पायलटों के साप्ताहिक विश्राम की अवधि को मौजूदा 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया जाएगा. इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य पायलटों की भलाई को बढ़ावा देना और थकान को लेकर चिंताओं को दूर करना है.

विमानन क्षेत्र चौबीसों घंटे काम करता है इसलिए, पायलटों पर रात, वीकेंड और छुट्टियों में भी काम करने का बहुत दबाव होता है. ऐसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि संशोधित मानदंडों के तहत एक साप्ताहिक आराम अवधि के अंत और अगले की शुरुआत के बीच 168 घंटे से अधिक का समय न हो. डीजीसीए का संशोधन नागरिक विमानन आवश्यकता (सीएआर) उड़ान ड्यूटी समय सीमा से जुड़ा है और पायलटों की थकान पर चिंताओं के बीच पायलटों के लिए अधिक आराम का समय प्रदान करना चाहती है.

संशोधित दिशा-निर्देशों में रात्रि संचालन के लिए प्रतीकात्मक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं. रात में उड़ान संचालन केवल आठ घंटे की उड़ान के लिए वैध रहेगा, और उड़ान ड्यूटी अधिकतम दस घंटे होगी. रात में लैंडिंग की संख्या वर्तमान छह की तुलना में दो लैंडिंग तक सीमित होनी चाहिए.

एयरलाइनों, पायलट संघों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ महीनों तक चले परामर्श के बाद, संशोधित सीएआर के चरणबद्ध कार्यान्वयन का प्रस्ताव समाप्त हो गया है. अदालत के समक्ष डीजीसीए की वकील ऐश्वर्या भाटी के अनुसार, सीएआर की भर्ती की व्यापक और निरंतर प्रक्रिया चल रही है. अधिकांश नए नियम 1 जुलाई, 2025 को या उसके बाद धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे, जबकि कुछ भाग जिन पर अभी और विचार करने की आवश्यकता है, उन्हें 1 नवंबर, 2025 को या उसके बाद कानून में शामिल किया जाएगा.

पायलटों की थकान भी विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसमें शोध से पता चलता है कि लंबे समय तक ड्यूटी अवधि और अनियमित आराम पैटर्न पायलटों की सतर्कता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं, सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 530 पायलटों का सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि 70 फीसदी से अधिक पायलटों ने 10 घंटे से अधिक लंबे समय तक उड़ान ड्यूटी अवधि के कारण सतर्कता में कमी महसूस करने की सूचना दी.

नागरिक उड्डयन सुरक्षा के पूर्व आयुक्त और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व विमानन सुरक्षा सलाहकार शारदा प्रसाद ने ईटीवी भारत से कहा, "मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह फैसला सिस्टम में दक्षता लाएगा. बेशक, इससे एयरलाइंस पर बोझ बढ़ सकता है लेकिन फिर उन्हें उद्योग के मानदंडों के अनुसार चलना होगा, चाहे उद्योग के मानदंड कुछ भी हों, किसी को भी इसके लिए तैयार नहीं होना चाहिए.

उन्होंने कहा, "एयरलाइंस को कम से कम खर्च करना चाहिए. एयरलाइंस को अपना मुख्य व्यवसाय करना चाहिए और व्यवसाय को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए. मेरे पास पाकिस्तान एयरलाइन का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है. जहां माली, पानी आपूर्तिकर्ता, सभी को एक ही पैसे से और बहुत ही उच्च दर पर भुगतान किया जाता है. नतीजतन, पाकिस्तान में प्रति विमान कर्मचारी लगभग 500 हैं. हमारी एयर इंडिया बहुत बेहतर नहीं है. यह लगभग 260 है. लेकिन इंडिगो 100 से थोड़ा कम है. इसलिए जाहिर है कि इंडिगो समृद्ध हो रही है क्योंकि विश्व मानक 120 या उसके आसपास है." इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख तय की है.

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