जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी की ओर से आयोजित हॉस्पिटल केयर टेकर भर्ती-2023 में दूरस्थ शिक्षा से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी को शामिल करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, आरपीएससी सचिव और यूजीसी सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश जितेंद्र कुमार शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों के लिए गत वर्ष मई माह में भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया. वहीं, दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसे चयन प्रक्रिया से यह कहते हुए बाहर कर दिया कि उसने संबंधित कोर्स दूरस्थ शिक्षा के जरिए किया है और भर्ती में सिर्फ नियमित शिक्षा के जरिए कोर्स करने वालों को ही शामिल किया जा सकता है.