जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश अरूण भंसाली एवं योगेंन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने आपसी सहमति से तलाक की याचिका में 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही विधिनुसार तलाक की डिक्री जारी करने के आदेश पारित किए हैं. प्रार्थीगण पति-पत्नि की ओर से पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जोधपुर के समक्ष आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका पेश की गई.
याचिका पेश करने के पश्चात प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उनके मध्य सुलह की कोई संभावना नहीं है. इसलिए 6 माह की शिथिलता अवधि की बाध्यता को समाप्त करते हुए तलाक की डिक्री जारी की जाए. पारिवारिक न्यायालय ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अभी भी प्रार्थीगण के मध्य सुलह की संभावना है. इसलिए उन्हें शांतिपूर्वक सोचने का अवसर दिया जाना आवश्यक है.