जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 लेवल प्रथम की उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश कपिल कुमार व अन्य के साथ दायर एक दर्जन से अधिक अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिए. खंडपीठ ने कहा कि विशेषज्ञ कमेटी ने सवालों के जवाब सही जांचे हैं और उसमें अदालत को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
अपीलों में कहा गया कि भर्ती एजेंसी ने तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली थी. परीक्षा के बाद जारी उत्तर कुंजी में कई सवालों के जवाब गलत जांच गए. ऐसे में उत्तर कुंजी को हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार उनकी ओर से दिए जवाब सही हैं और भर्ती एजेंसी ने सवालों के जवाब गलत जांचे हैं.