पटना: कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने दरभंगा डीएमसमेत कई अधिकारियों से जवाब-तलब किया है. जस्टिस संदीप कुमार ने मधुरेश कुमार वर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर, सीओ (सरवारा) और एसएचओ (सिमरी थाना) को ये बताने को कहा कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अवमानना वाद चलाया जाए? साथ ही इन अधिकारियों को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
डीएम समेत ये अधिकारी तलब: हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2024 को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरवारा में अवैध रूप से बन रहे पंचायत भवन के निर्माण पर रोक लगायी थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने ये भूमि अस्पताल निर्माण के लिए दान किया था, जिस पर अवैध रूप से पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है. अदालत ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा था कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अस्पताल निर्माण के लिए दिये गए भूमि पर पंचायत भवन क्यों बनाया जा रहा है?
अधिकारियों को कोर्ट में होना होगा पेश: इस मामले पर कोर्ट ने दरभंगा के कलेक्टर को स्थिति स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा कि दरभंगा के कलेक्टर द्वारा जवाब नहीं दायर करने पर अगली सुनवाई में उन्हें कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा.