पटना:हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को गलत करार देते हुए जहानाबाद कोर्ट के उस निर्णय की आलोचना की है, जिसमें उसने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया था. आरोपी के घर से पुलिस ने शराब और कैश बरामद किया था. आरोपी ने पुलिस द्वारा जब्त सवा दो लाख कैश वापस करने की अपील की थी.
'शराबबंदी के तहत बरामद राशि नहीं होगी जब्त': याचिका की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत नकद जब्ती नहीं की जा सकती है. साथ ही शराबबंदी कानून में इस बात पर भी चुप्पी है कि नकदी, आरोपी को वापस दी जानी चाहिए या नहीं. इस मामले में कोर्ट से स्पष्ट दिशा-निर्देश की दरकार है.
पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा?: वहीं जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने बृजलाल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत शराबबंदी के तहत बरामद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है. शराबबंदी की धारा 58 के तहत नकद राशि जब्त करने वाला अधिकारी अपराध के आरोपी व्यक्ति के पास से नकद राशि बरामद करता है. तो उसे इसकी जब्ती दा अधिकार नहीं है.
जहानाबाद के DM को धनराशि लौटाने का निर्देश: कोर्ट ने कहा कि उसे (अधिकारी) ये धनराशि या रुपये जब्त करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने जहानाबाद जिले के काको थाना में दर्ज मामले में जब्त लगभग सवा दो लाख रुपए याचिकाकर्ता को वापस करने का आदेश दिया है. जहानाबाद के जिलाधिकारी को कोर्ट ने आदेश प्राप्ति के बाद जमानत बांड ले कर धनराशि वापस करने का निर्देश दिया.