मंडी:हिमाचल के जिला मंडी मेंजोगिंदर नगर एसडीएम कोर्ट ने लडभड़ोल तहसील की ग्राम पंचायत बाग के प्रधान के चुनाव को निरस्त कर दिया है. एसडीएम न्यायालय ने याचिकाकर्ता दलीप सिंह की याचिका को स्वीकारते हुए बाग पंचायत के निर्वाचित प्रधान राजीव खान को हिमाचल पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1)(सी) के तहत अयोग्य मानते हुए उनके चुनाव को निरस्त कर दिया है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि प्रधान का नामांकन भरने के दिन तक सरकारी जमीन पर कब्जा था. याचिकाकर्ता ने निर्वाचित प्रधान राजीव खान के निर्वाचन को चुनौती देते हुए पंचायती राज अधिनियम के तहत यह चुनाव याचिका दायर की दी. इस मामले के तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता दलीप सिंह और प्रतिवादी प्रधान राजीव खान ने प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र भरे थे.
नामांकन पत्रों की छंटाई के समय याचिकाकर्ता ने प्रधान के नामांकन पत्र पर आपत्ति दर्ज करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रधान ने सरकारी जमीन पर किए कब्जे को नियमित करने के लिए प्रार्थना की थी. लेकिन ग्राम पंचायत बाग के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता की आपत्तियों को खारिज कर दिया था. मतगणना के बाद याचिकाकर्ता मात्र 18 मतों से हार गया था और प्रतिवादी प्रधान को निर्वाचित घोषित किया गया था. जिसके चलते याचिकाकर्ता ने एसडीएम कोर्ट में यह याचिका दायर कर इस निर्वाचन को चुनौती दी थी.