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शिमला में रहना हुआ महंगा, कूड़े के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी - Municipal Corporation Shimla

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम ने कूड़े के बिल के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

Shimla News
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 1, 2024, 5:41 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. नगर निगम ने कूड़े के बिल के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है. कूड़े के बिलों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स में 8 फीसदी बढ़ा दिया गया है. हालांकि हर साल नगर निगम चार फीसदी प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी करता है, लेकिन बीते साल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई.

वहीं, इस बार नगर निगम में टैक्स पर सीधे आठ फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. इससे भवन मालिकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. नगर निगम इसी महीने 8 फीसदी बढ़ोतरी के साथ भवन मालिकों को बिल जारी करने जा रहा है और लोगों को तय समय पर बिल जमा करने के निर्देश भी साथ में जारी किए गए हैं.

नगर निगम आयुक्त भूपिंदर कुमार अत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स व कूड़े के बिल में अलग से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. नगर निगम सदन में यह पहले ही पास हो चुका है कि प्रतिवर्ष कूड़े के बिलों में 10% कई बढ़ोतरी की जाएगी. जिससे उतनी ही बढ़ोतरी सैहब सोसाइटी के कर्मियों के वेतन में होगी. यह रोजमर्रा की प्रक्रिया है कोई कूड़े के बिलों में अतिरिक्त बढ़ोतरी नही की गई है. वहीं, प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें इस बार आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यह कोई नई बढ़ोतरी नहीं है. गत वर्ष बिल नहीं बनाए गए थे. इस कारण गत और इस वर्ष को मिलाकर आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. प्रॉपर्टी टैक्स में पहले से ही निर्धारित है कि प्रतिवर्ष 4% वृद्धि की जाए, बजट में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है.

कूड़ा शुल्क भी दस फीसदी बढ़ेगा

राजधानी में कूड़ा बिल भी अप्रैल से दस फीसदी बढ़ने वाले हैं. शहरवासियों को अप्रैल के यह बढ़े हुए बिल मई में जारी होंगे. नगर निगम हर साल अप्रैल में कूड़ा बिल में दस फीसदी की बढ़ोतरी करता है. अब घरेलू उपभोक्ताओं को 117 रुपये की जगह 128 रुपये मासिक शुल्क देना होगा. इस बढ़ोतरी से होने वाली आय को सैहब कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने पर खर्च किया जाता है.

31,683 भवन मालिक हैं शहर में

नगर निगम रिकॉर्ड के अनुसार शहर में कुल 31 हजार 683 भवन मालिकों से टैक्स वसूला जाता है. इससे हर साल निगम को 15 से 17 करोड़ रुपये की आय होती है. इस बार आठ फीसदी बढ़ोतरी के साथ आय 20 करोड़ के पार पहुंच सकती है. बिल मिलने के 15 दिन के भीतर टैक्स का एकमुश्त भुगतान पर 10 फीसदी छूट भी दी जा रही है.

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