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पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 5 hours ago

COURT SENTENCED THE ACCUSED,  PRETEXT OF MARRIAGE
देह शोषण करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा. (ETV Bharat jaipur)

जयपुरःजिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब दस साल तक कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त युवक को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि मामले में पीड़िता की ओर से 15 जुलाई, 2019 को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग उम्र से ही उससे दोस्ती की और शादी का वादा करके संबंध बनाए. इस दौरान उसने मांग में सिंदूर भी भरी. रिपोर्ट में कहा गया कि करीब नौ-दस साल तक अभियुक्त ने उससे संबंध बनाए. इस दौरान वह करीब पन्द्रह बार गर्भवती भी हुई और गोलियों से गर्भपात कराया. वहीं अभियुक्त अब दूसरी जगह शादी कर रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका दूर के रिश्ते में चाचा लगता है और घर के पास रहता है. करीब 14 साल पहले वह अपनी दुकान पर बैठती थी, जिससे दोनों की पहचान हुई थी. अभियुक्त ने उसे एक दिन घर बुलाकर संबंध बनाए और इसके बाद शादी का झांसा देकर अनगिनत बार अलग-अलग स्थानों पर संबंध बनाए. रिपोर्ट दर्ज कराने के करीब ढाई महिने पहले भी उसने होटल में उसके साथ संबंध बनाए थे. दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता की जन्म तिथि वर्ष 1997 की है. पीड़िता के चर्म रोग होने के कारण कई लड़कों ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था. ऐसे में पीड़िता ने शादी का प्लान करके उसे फंसाया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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