राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर देह शोषण करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - JAIPUR POCSO COURT

जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है.

COURT SENTENCED THE ACCUSED,  PRETEXT OF MARRIAGE
देह शोषण करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा. (ETV Bharat jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 11, 2024, 9:00 PM IST

जयपुरःजिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब दस साल तक कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त युवक को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि मामले में पीड़िता की ओर से 15 जुलाई, 2019 को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग उम्र से ही उससे दोस्ती की और शादी का वादा करके संबंध बनाए. इस दौरान उसने मांग में सिंदूर भी भरी. रिपोर्ट में कहा गया कि करीब नौ-दस साल तक अभियुक्त ने उससे संबंध बनाए. इस दौरान वह करीब पन्द्रह बार गर्भवती भी हुई और गोलियों से गर्भपात कराया. वहीं अभियुक्त अब दूसरी जगह शादी कर रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

पढ़ेंः किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसका दूर के रिश्ते में चाचा लगता है और घर के पास रहता है. करीब 14 साल पहले वह अपनी दुकान पर बैठती थी, जिससे दोनों की पहचान हुई थी. अभियुक्त ने उसे एक दिन घर बुलाकर संबंध बनाए और इसके बाद शादी का झांसा देकर अनगिनत बार अलग-अलग स्थानों पर संबंध बनाए. रिपोर्ट दर्ज कराने के करीब ढाई महिने पहले भी उसने होटल में उसके साथ संबंध बनाए थे. दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता की जन्म तिथि वर्ष 1997 की है. पीड़िता के चर्म रोग होने के कारण कई लड़कों ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया था. ऐसे में पीड़िता ने शादी का प्लान करके उसे फंसाया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details