जयपुरःजिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ करीब दस साल तक कई बार देह शोषण करने वाले अभियुक्त युवक को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि मामले में पीड़िता की ओर से 15 जुलाई, 2019 को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि अभियुक्त ने नाबालिग उम्र से ही उससे दोस्ती की और शादी का वादा करके संबंध बनाए. इस दौरान उसने मांग में सिंदूर भी भरी. रिपोर्ट में कहा गया कि करीब नौ-दस साल तक अभियुक्त ने उससे संबंध बनाए. इस दौरान वह करीब पन्द्रह बार गर्भवती भी हुई और गोलियों से गर्भपात कराया. वहीं अभियुक्त अब दूसरी जगह शादी कर रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.