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पत्नी के सामने पति की हत्या करने वाले जेठ को आजीवन कारावास, इंदौर कोर्ट का अहम फैसला - Life imprisonment in murder case

इंदौर जिला कोर्ट ने भाई की हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इंदौर पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को सख्त सजा से दंडित किया है.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 26, 2024, 10:13 AM IST

LIFE IMPRISONMENT IN INDORE MURDER CASE
पत्नी के सामने पति की हत्या करने वाले जेठ को आजीवन कारावास (ETV BHARAT)

इंदौर. पुलिस के मुताबिक मामला जूनी थाना क्षेत्र का है. जहां मृतक का हत्या के आरोपी संतोष से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी संतोष ने मृतक रिंकू डागर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद जूनी इंदौर पुलिस ने इस पूरे ही मामले में आरोपी संतोष के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था.

मृतक की पत्नी सबसे बड़ी गवाह

इस पूरे मामले में मृतक रिंकू डागर की पत्नी सबसे बड़ी गवाह थी. दरअसल आरोपी संतोष ने रिंकू डागर की पत्नी के सामने ही उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक की पत्नी के भी अहम बयान दर्ज किए गए.

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मृतक और हत्यारा सगे भाई

कोर्ट में मृतक की पत्नी समेत 19 से अधिक गवाहों को पुलिस की ओर से पेश किया गया था और सभी ने विभिन्न जानकारियां कोर्ट में रखी. तमाम साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी संतोष डागर को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया. इस मामले का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये है कि हत्याकांड का आरोपी और मृतक सगे भाई थे. मृतक रिंकू और आरोपी संतोष का मकान को लेकर विवाद हुआ था.

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