औरंगाबाद:पांच साल में राशि को दोगुना करने का झांसा देकरचिट फंड कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से ठगी करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने पैसे लौटाने का आदेश दिया है. जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर चिट फंड कम्पनी वेलफेयर ने पीड़ित महिला को आधी राशि लौटा दी है.
चिट फंट कंपनी को पैसे लौटाने का आदेश: जिले में पांच साल में दोगुना राशि का झांसा देने वाली एक कंपनी से जिला उपभोक्ता अदालत की पहल पर आवेदिका को कुल जमा मूलधन राशि लौटाई है, जबकि अन्य शेष राशि प्राप्ति के लिए न्यायालय में वाद चल रहा है. मामला वेलफेयर बिल्डिंग स्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा झांसा देने का है.
राशि दोगुना करने के नाम पर ठगी:जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा निवासी कोशल्या देवी से कम्पनी ने दोगुना करने के नाम पर राशि जमा कराई थी. जब समय आया तो कम्पनी ने मूलधन भी नहीं लौटाया. इस संबंध में महिला ने जिला उपभोक्ता अदालत में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और न्याय की गुहार लगाई थी.