प्रयागराजःचलती हुई बस में चापड़ से हमला करके बस कंडक्टर को घायल करने वाले इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी की जमानत अर्जी जिला जज संतोष राय ने खारिज कर दी है. नवम्बर माह में पकड़े गए लारेब हाशमी की जमानत अर्जी का यमुना नगर पुलिस की मजबूत पैरवी की वजह से खारिज हुई है.
बता दें कि 24 नवम्बर 2023 को यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र लारेब हाशमी ने चलती हुई इलेक्ट्रिक सिटी बस के अंदर कंडक्टर को चापड़ से हमला करके घायल कर दिया था. इसके बाद पुलिस ने लारेब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायर किया था, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी थी. अस्पताल में इलाज के बाद लारेब को जेल भेज दिया गया था. जिसके बाद लारेब की तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. जिसे जिला जज ने सुनवाई के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. यमुना नगर की डीसीपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने इस केस में पुलिस की तरफ से मजबूत पैरवी करवायी गयी. सुनवाई के दौरान लारेब हाशमी की जमानत अर्जी का वकील ने पुरजोर विरोध किया गया.
घटना के बाद कई वीडियो हुए थे वायरलः 24 नवम्बर को प्रयागराज में बस कंडक्टर पर हमले के बाद बस के अंदर से लेकर सड़क पर भागते आरोपी लारेब हाशमी के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे. जिसमें आरोपी के सड़क पर भागने से लेकर वारदात में इस्तेमाल चापड़ तक को दिखाया जा रहा था. वायरल वीडियो में लारेब हिंदी उर्दू में जिहाद से जुड़ी बातें कर रहा था.