ETV Bharat / state

झालावाड़: युवक की हत्या के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़ की एससी एसटी कोर्ट ने युवक की हत्या के 9 साल पुराने मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

5 people sentenced to life imprisonment, jhalawar news, झालावाड़ न्यूज
5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा
author img

By

Published : Dec 24, 2019, 9:01 PM IST

झालावाड़. युवक की हत्या के 9 साल पुराने मामले में झालावाड़ की एससी-एसटी कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है.

हत्या के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

बता दें कि लोक अभियोजक भेरूलाल बंशीवाल ने बताया कि 18 अक्टूबर 2010 को सदर थाना क्षेत्र के उंडल गांव के निवासी प्रेम लाल बेरवा ने एसआरजी अस्पताल में भर्ती के दौरान पर्चा बयान में बताया था कि उसने अपने 4 बीघा जमीन निमोदा निवासी रामलाल गुर्जर को खेती के लिए दे रखी थी. जब रामलाल की मौत हो गई तो वो खुद ही जमीन पर खेती करने लग गया. इस पर रामलाल के पुत्र सौदान और करण उस जमीन को उनके नाम करवाने की बात करने लगे.

पढ़ेंः झालावाड़: CHC मनोहरथाना के बाद अकलेरा सीएचसी में भी 2 बेड का बनेगा ICU

वहीं जब प्रेम सिंह ने मना कर दिया तो वहां से चले गए. उसके बाद 10 अक्टूबर 2010 की रात को रामलाल, केसरी लाल, नैना लाल, सौदान, छोटू लाल और देवीलाल हथियार लेकर उसके घर में घुस गए और उसके पुत्र बद्रीलाल के साथ मारपीट शुरू कर दी. जब प्रेम सिंह और उसकी पत्नी ने बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की. बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान बद्रीलाल ही मौत हो गई. जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया.

पढ़ेंः झालावाड़: गहलोत के मंत्री का वसुंधरा राजे पर तंज, कहा- वो तो बस अखबारों में ही नजर आती हैं

मामले में लोक अभियोजक भेरूलाल बंसीवाल ने 16 गवाहों के बयान और 54 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर एससी-एसटी कोर्ट की न्यायाधीश स्वाति शर्मा ने केसरी लाल, नैना लाल, सौदान, छोटू लाल और देवीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा रामलाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

झालावाड़. युवक की हत्या के 9 साल पुराने मामले में झालावाड़ की एससी-एसटी कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है.

हत्या के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

बता दें कि लोक अभियोजक भेरूलाल बंशीवाल ने बताया कि 18 अक्टूबर 2010 को सदर थाना क्षेत्र के उंडल गांव के निवासी प्रेम लाल बेरवा ने एसआरजी अस्पताल में भर्ती के दौरान पर्चा बयान में बताया था कि उसने अपने 4 बीघा जमीन निमोदा निवासी रामलाल गुर्जर को खेती के लिए दे रखी थी. जब रामलाल की मौत हो गई तो वो खुद ही जमीन पर खेती करने लग गया. इस पर रामलाल के पुत्र सौदान और करण उस जमीन को उनके नाम करवाने की बात करने लगे.

पढ़ेंः झालावाड़: CHC मनोहरथाना के बाद अकलेरा सीएचसी में भी 2 बेड का बनेगा ICU

वहीं जब प्रेम सिंह ने मना कर दिया तो वहां से चले गए. उसके बाद 10 अक्टूबर 2010 की रात को रामलाल, केसरी लाल, नैना लाल, सौदान, छोटू लाल और देवीलाल हथियार लेकर उसके घर में घुस गए और उसके पुत्र बद्रीलाल के साथ मारपीट शुरू कर दी. जब प्रेम सिंह और उसकी पत्नी ने बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की. बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान बद्रीलाल ही मौत हो गई. जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया.

पढ़ेंः झालावाड़: गहलोत के मंत्री का वसुंधरा राजे पर तंज, कहा- वो तो बस अखबारों में ही नजर आती हैं

मामले में लोक अभियोजक भेरूलाल बंसीवाल ने 16 गवाहों के बयान और 54 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर एससी-एसटी कोर्ट की न्यायाधीश स्वाति शर्मा ने केसरी लाल, नैना लाल, सौदान, छोटू लाल और देवीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा रामलाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

Intro:झालावाड़ की एससी एसटी कोर्ट ने युवक की हत्या के 9 साल पुराने मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


Body:युवक की हत्या के 9 साल पुराने मामले में झालावाड़ की एससी-एसटी कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वही साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।

लोक अभियोजक भेरूलाल बंशीवाल ने बताया कि 18 अक्टूबर 2010 को सदर थाना क्षेत्र के उंडल गांव के निवासी प्रेम लाल बेरवा ने एसआरजी अस्पताल में भर्ती के दौरान पर्चा बयान में बताया था कि उसने अपने 4 बीघा जमीन निमोदा निवासी रामलाल गुर्जर को खेती के लिए दे रखी थी। जब रामलाल की मौत हो गई तो वो खुद ही जमीन पर खेती करने लग गया। इस पर रामलाल के पुत्र सौदान व करण उस जमीन को उनके नाम करवाने की बात करने लगे। जब प्रेम सिंह ने मना कर दिया तो वहां से चले गए। उसके बाद 10 अक्टूबर 2010 की रात को रामलाल, केसरी लाल, नैना लाल, सौदान, छोटू लाल व देवीलाल हथियार लेकर उसके घर में घुस गए और उसके पुत्र बद्रीलाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब प्रेम सिंह व उसकी पत्नी ने बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान बद्रीलाल ही मौत हो गई। जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया।

मामले में लोक अभियोजक भेरूलाल बंसीवाल ने 16 गवाहों के बयान तथा 54 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर एससी-एसटी कोर्ट की न्यायाधीश स्वाति शर्मा ने केसरी लाल, नैना लाल, सौदान, छोटू लाल व देवीलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा रामलाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।


Conclusion:बाइट - भैंरूलाल बंशीवाल (लोक अभियोजक)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.