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मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में लगे संविदा कर्मी को हटाने पर रोक - Rajasthan High Court

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में संविदा पर लगे प्रयोगशाला सहायक को हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में लगे संविदा कर्मी को हटाने पर लगाई रोक
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Published : Jun 13, 2019, 7:49 PM IST

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में संविदा पर लगे प्रयोगशाला सहायक को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और सीएमएचओ झालावाड़ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महावीर सुथार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री जांच योजना में जून 2013 को संविदा के तौर पर प्रयोगशाला सहायक लगा था. इसके बाद से वह नियमित काम करता आ रहा है. वहीं अब विभाग उसे हटाकर दूसरे संविदा कर्मी को नियुक्ति देना चाहता है. जबकि संविदा कर्मी को हटाकर उस पद पर दूसरे संविदा कर्मी को नहीं लगाया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में संविदा पर लगे प्रयोगशाला सहायक को हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और सीएमएचओ झालावाड़ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महावीर सुथार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री जांच योजना में जून 2013 को संविदा के तौर पर प्रयोगशाला सहायक लगा था. इसके बाद से वह नियमित काम करता आ रहा है. वहीं अब विभाग उसे हटाकर दूसरे संविदा कर्मी को नियुक्ति देना चाहता है. जबकि संविदा कर्मी को हटाकर उस पद पर दूसरे संविदा कर्मी को नहीं लगाया जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री निशुल्क योजना में संविदा पर लगे प्रयोगशाला सहायक को हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और सीएमएचओ झालावाड़ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश महावीर सुथार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में अधिवक्ता कुलदीप शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री जांच योजना में जून 2013 को संविदा के तौर पर प्रयोगशाला सहायक लगा था। इसके बाद से वह नियमित काम करता आ रहा है। वहीं अब विभाग उसे हटाकर दूसरे संविदा कर्मी को नियुक्ति देना चाहता है। जबकि संविदा कर्मी को हटाकर उस पद पर दूसरे संविदा कर्मी को नहीं लगाया जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।


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