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गुर्जर आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई - गुर्जर

गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले एमबीसी आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर मुख्यन्यायाधीश अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेंगी.

गुर्जर आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई
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Published : Jul 30, 2019, 1:40 AM IST

जोधपुर. गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले एमबीसी आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सोमवार को समयाभाव के चलते सुनवाई टल गई थी.आपको बता दें कि मुख्यन्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश पीएस भाटी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आधे घंटे का समय दिया था. लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अधिक समय चाहिए.

गुर्जर आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

इसी पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस मामले की लगातार सुनवाई करना चाहते हैं लेकिन 1 अगस्त से खंडपीठ के जस्टिस पीएस भाटी जयपुर बैठेंगे. ऐसे में वे कोशिश करेंगे कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सके.
इसको मद्देनजर रखकर मुख्यन्यायाधीश ने आईटी विभाग के अधिकारी को कोर्ट में बुलाकर वीडियो कांफ्रेंसिंग की संभावना पर बात की.

उन्होंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से बात कर के यह तय किया कि 1 और 2 अगस्त को सुनवाई होगी,अगर आवश्यकता पड़ी तो 3 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करेंगे. याचिकाकर्ता डॉ अरविंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा मौजूद रहे. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र राघव पक्ष रखने के लिए मौजूद रहे.

आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण के चलते राज्य सरकार ने 13 फरवरी को विधानसभा में आरक्षण विधेयक पेश कर गुर्जर सहित 5 जातियों को एमबीसी के तहत आरक्षण प्रदान किया.

जोधपुर. गुर्जर सहित पांच जातियों को आरक्षण प्रदान करने वाले एमबीसी आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सोमवार को समयाभाव के चलते सुनवाई टल गई थी.आपको बता दें कि मुख्यन्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश पीएस भाटी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आधे घंटे का समय दिया था. लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अधिक समय चाहिए.

गुर्जर आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई

इसी पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे इस मामले की लगातार सुनवाई करना चाहते हैं लेकिन 1 अगस्त से खंडपीठ के जस्टिस पीएस भाटी जयपुर बैठेंगे. ऐसे में वे कोशिश करेंगे कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सके.
इसको मद्देनजर रखकर मुख्यन्यायाधीश ने आईटी विभाग के अधिकारी को कोर्ट में बुलाकर वीडियो कांफ्रेंसिंग की संभावना पर बात की.

उन्होंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से बात कर के यह तय किया कि 1 और 2 अगस्त को सुनवाई होगी,अगर आवश्यकता पड़ी तो 3 अगस्त को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करेंगे. याचिकाकर्ता डॉ अरविंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा मौजूद रहे. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र राघव पक्ष रखने के लिए मौजूद रहे.

आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण के चलते राज्य सरकार ने 13 फरवरी को विधानसभा में आरक्षण विधेयक पेश कर गुर्जर सहित 5 जातियों को एमबीसी के तहत आरक्षण प्रदान किया.

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Body:मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ कर सकती है वीडियों कांफ्रेंसिंग से सुनवाई , एमबीसी आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका का मामला

जोधपुर। गर्जुरों सहित अन्य पांच जातियों को अति पिछडा वर्ग में सरकार द्वारा दिएगए 5 फीसदी आरक्षण को दी गई चुनौती मामले की याचिका पर सोमवार को समयाभाव के चलते सुनवाई टल गई। मुख्यन्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट एवं न्यायाधीश पीएस भाटी की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आधा घंटे का समय दिया। लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि उन्हें अपना पक्षरखने के लिए अधिक समय चाहिए। इस पर मुख्यन्यायाधीश ने कहा कि वे इस मामले की लगातार सुनवाई करना चाहते हैं लेकिन 1 अगस्त से खंडपीठ के जस्टिस पीएस भाटी जयपुर बैठेंगे। ऐसे में कोशिश करेंगे कि वे वीडियो कांफ्रेंसिंग से शामिल हो। इसको लेकर मुख्यन्यायाधीश ने आईटी विभाग के अधिकारी को भी कोर्ट में बुलाकर वीडिया कांफ्रेंसिंग की संभावना पर बात की। बाद में उन्होंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से बात कर तय किया कि 1 व दो अगस्त को लगातार प्रतिदिन सुनवाई होगी आवश्यकता होने पर 3 अगस्त को शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ता डॉ अरविंद शर्मा की ओर से अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने पैरवी की।. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एम एस सिंघवी के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येन्द्र राघव पक्ष रखने के लिए मौजूद रहे।


 बाइट - अभिनव शर्मा
 अधिवक्ता , याचिकाकर्ता


Conclusion:
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