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HC ने दिए पीड़िता को 3 मार्च तक अदालत में पेश करने के आदेश - rajasthan highcourt

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़िता को 3 मार्च तक अदालत में पेश करने को कहा है. साथ ही ऐसा नहीं होने पर झुंझुनूं एसपी को अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं....

राजस्थान हाईकोर्ट।
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Published : Feb 27, 2019, 4:34 PM IST

जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने गत दिसंबर माह में पिलानी थाना इलाके से अपह्रत हुई नाबालिग पीड़िता को 3 मार्च को अदालत में पेश करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने झुंझुनू एसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायाधीश मनीष भंडारी और न्यायाधीश बी एल शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सूरजभान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने गत 9 दिसंबर को पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पोती को आरोपी राकेश बहला-फुसला कर ले गया है. नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने ना तो पीड़िता को बरामद किया और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया. इस पर अदालत ने 3 मार्च को पीड़िता को पेश नहीं करने पर झुंझुनू एसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं.

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राजस्थान हाईकोर्ट।
Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत दिसंबर माह में पिलानी थाना इलाके से अपहत हुई नाबालिग पीड़िता को 3 मार्च को अदालत में पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने झुंझुनू एसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश मनीष भंडारी और न्यायाधीश बी एल शर्मा की खंडपीठ नहीं है यह आदेश सूरजभान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।


Body:याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने गत 9 दिसंबर को पिलानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पोती को राकेश बहला-फुसला कर ले गया है। नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने ना तो पीड़िता को बरामद किया और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया। इस पर अदालत ने 3 मार्च को पीड़िता को पेश नहीं करने पर झुंझुनू एसपी को पेश होने के आदेश दिए हैं।


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