जयपुर . राजस्थान हाईकोर्ट ने बयाना नगर पालिका के पूर्व सभापति के खिलाफ 14 मार्च 2018 को पारित अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई को अवैध घोषित कर रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि बैठक में विधायक को नहीं बुलाया गया. ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई अवैध हो गई है. न्यायधीश वीएस सिराधना की एकल पीठ ने यह आदेश मीना जाटव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई में शामिल होने के लिए संबंधित विधायक को नोटिस नहीं भेजा गया. जबकि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में राज्य सरकार भी विधायक को बुलाने के संबंध में परिपत्र जारी कर चुकी है. ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई आरंभ से ही अवैध है. वहीं वर्तमान सभापति व राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 25 में से 21 सदस्यों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर अपना मत दिया है. वहीं ओमप्रकाश कोली नए सभापति बन चुके हैं. ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को अवैध घोषित कर खारिज कर दिया है.