जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा पर वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है. अब चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी. सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1996 में संशोधन करते हुए इस राशि को 15 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.
सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1996 में नए संशोधन के बाद अब चुनाव के दौरान ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार को 20 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी. ड्यूटी पर तैनात पीठासीन और कर्मचारी के घायल होने पर भी अनुग्रह राशि दी जाएगी. वित्त विभाग ने अधिकारिक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री की घोषणा पर मुहर लगा दी है. इसके लिए राज्य सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1996 में संशोधन किया गया है. चुनाव ड्यूटी के दौरान स्थाई तौर पर विकलांग होने पर साढ़े 7 लाख की बजाय 15 लाख रुपए मिलेंगे. रोड माइनिंग बम ब्लास्ट और शस्त्र हमले में मारे गए कार्मिकों को परिजनों को 30 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी.
लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की किसी हादसे में मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को अनुग्रह राशि दी जाएगी. चुनाव आयोग ने इस बार अनुग्रह राशि की सीमा बढ़ाई थी. ड्यूटी के दौरान हादसे में मौत होने पर आश्रितों को 15 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था. जबकि गत चुनाव में यह राशि 10 लाख थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने इस राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है.