गुना। साल 2019 में देश की संसद द्वारा पारित मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत गुना जिले में पहला मामला दर्ज किया गया है. कार्रवाई राघौगढ़ पुलिस द्वारा की गई है. फिरोज खान मंसूरी (43) की पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके तीन तलाक बोलकर उसे छोड़ दिया. महिला का कहना है कि उसका निकाह 17 साल पहले फिरोज खान से हुआ था. अचानक हुई कहासुनी के बाद फिरोज खान ने पुरानी परम्परा के अनुसार उसे तीन तलाक दे दिया है.
महिला का आरोप है कि अपने पति के साथ रहते हुए उसे मानसिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ा है. लेकिन परिवार को एक रखने के उद्देश्य से वह थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रही थी. अब जब फिरोज ने उसे छोडने का निर्णय लिया तो मजबूरन वह पुलिस से शिकायत करने पहुंची है.
महिला की शिकायत पर राघौगढ़ पुलिस ने मुस्लिम विवाह अधिनियम संरक्षण 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. बता दें कि तीन तलाक को एक साल पहले अवैध ठहराते हुए सरकार ने इसे रोकने के लिए कानून पारित किया था, लेकिन महिला के पति ने इसका उल्लंघन करते हुए परम्परानुसार यह कदम उठाया. अधिनियम में शामिल प्रावधानों के तहत पुलिस इस मामले में पहले दोनों के बीच सुलह कराने का प्रयास करेगी. यदि यह प्रयास सफल नहीं होते हैं तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.