इंदौर: जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में भाजपा पार्षद के घर में घुसकर तोड़फोड़ और उनके परिजनों से मारपीट के आरोपियों को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. पुलिस ने पिछले दिनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. जेल में बंद आरोपियों की ओर से शुक्रवार को जमानत अर्जी दी गई जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.
आरोपियों ने इंदौर की जिला कोर्ट में लगाई थी जमानत की याचिका
जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाले भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर तोड़फोड़ और उनके परिजनों से मरापीट, बदसलूकी के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं अभी भी एक दर्जन आरोपी फरार चल रहे हैं. शुक्रवार को आरोपियों की जमानत को लेकर इंदौर की जिला कोर्ट में एक जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया.
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जिस पर आपत्ति जताते हुए फरियादी पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र सिंह गौड़ ने तर्क दिया कि अपराध को अंजाम देने में कई और लोग शामिल हैं. यदि जेल में बंद आरोपियों को जमानत का लाभ मिल जाएगा. साथ ही साक्ष्यों में भी छेड़छाड़ हो सकती है. इस आपत्ति के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत को निरस्त कर दिया.
मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार
भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर तोड़फोड़ और परिजनों से बदसलूकी मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों से अन्य फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही अनिय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले में भाजपा पार्षद की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज किया.
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा और गाड़ियों के नंबर के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है. पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एडिशनल डीसीपी आनंद यादव का कहना है "पकड़े गए आरोपियों से अन्य फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ की जा रही है. जल्द ही कुछ और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा."