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IT ने कुर्क की बर्खास्त IAS से जुड़ी बेनामी संपत्ति, कीमत 25 करोड़ - benami Property Law

भोपाल बनाए गए नए क्रिकेट स्टेडियम को आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत कुर्क किया है, इस मामले के तार बर्खास्त IAS दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी के तार जुड़ रहे हैं.

Income Tax Department Bhopal
आयकर विभाग, भोपाल
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Published : Jan 8, 2021, 3:48 PM IST

भोपाल: आयकर विभाग ने भोपाल में बनाए गए एक अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम को बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत कुर्क किया है. करीब 20 एकड़ जमीन पर बने इस स्टेडियम की बाजार कीमत करीब 25 करोड़ आंकी गई है. खास बात ये है कि इस मामले के तार बर्खास्त IAS जोशी दंपति से जुड़ रहे हैं. अगस्त माह में आयकर विभाग द्वारा प्रदेश के कुछ जाने-माने बिल्डर्स के यहां की गई छापामार कार्रवाई में इस बेनामी संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को मिली थी.


IT के छापों में हुआ खुलासा

आयकर विभाग ने पिछले साल अगस्त माह में भोपाल के बिल्डर्स पर छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्रवाई में भोपाल के फैथ क्रिकेट क्लब द्वारा बनाए गए स्टेडियम के दस्तावेज बरामद किए गए थे. स्टेडियम की कीमत करीब 25 करोड़ आंकी गई थी. इसी मामले में बर्खास्त IAS अरविंद जोशी, टीनू जोशी के कुछ दस्तावेज भी मिले थे, जिसमें अटैच संपत्ति के लेन-देन के होने की जानकारी मिली थी. संपत्ति को कुर्क करने के अलावा आयकर विभाग इस लेन-देन को लेकर भी मामला दर्ज कर सकता है. दरअसल, इन छापों में ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिनमें इनकम टैक्स विभाग में अटैच संपत्तियों के संबंध में भी एग्रीमेंट किए गए थे. कानूनी रूप से यह गलत है और अपराध की श्रेणी में आता है.


बीते साल सामने आई करीब 80 बेनामी संपत्तियां

प्रधान मुख्य आयुक्त आरके पालीवाल के मुताबिक पिछले एक साल में मध्य प्रदेश में करीब 80 बेनामी संपत्तियां आयकर विभाग द्वारा अटैच की गई हैं. इन बेशकीमती संपत्तियों में जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट और फिक्स डिपॉजिट भी हैं. बेनामी संपत्ति कानून तीन साल पहले अस्तित्व में आया था. हाल ही में भोपाल में कुर्क किया गया फैथ क्रिकेट क्लब का स्टेडियम करीब 20 एकड़ में बना है, जिसकी कुल लागत 25 करोड़ आंकी की गई है.

भोपाल: आयकर विभाग ने भोपाल में बनाए गए एक अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम को बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत कुर्क किया है. करीब 20 एकड़ जमीन पर बने इस स्टेडियम की बाजार कीमत करीब 25 करोड़ आंकी गई है. खास बात ये है कि इस मामले के तार बर्खास्त IAS जोशी दंपति से जुड़ रहे हैं. अगस्त माह में आयकर विभाग द्वारा प्रदेश के कुछ जाने-माने बिल्डर्स के यहां की गई छापामार कार्रवाई में इस बेनामी संपत्ति की जानकारी आयकर विभाग को मिली थी.


IT के छापों में हुआ खुलासा

आयकर विभाग ने पिछले साल अगस्त माह में भोपाल के बिल्डर्स पर छापामार कार्रवाई की थी. इस छापामार कार्रवाई में भोपाल के फैथ क्रिकेट क्लब द्वारा बनाए गए स्टेडियम के दस्तावेज बरामद किए गए थे. स्टेडियम की कीमत करीब 25 करोड़ आंकी गई थी. इसी मामले में बर्खास्त IAS अरविंद जोशी, टीनू जोशी के कुछ दस्तावेज भी मिले थे, जिसमें अटैच संपत्ति के लेन-देन के होने की जानकारी मिली थी. संपत्ति को कुर्क करने के अलावा आयकर विभाग इस लेन-देन को लेकर भी मामला दर्ज कर सकता है. दरअसल, इन छापों में ऐसे दस्तावेज मिले थे, जिनमें इनकम टैक्स विभाग में अटैच संपत्तियों के संबंध में भी एग्रीमेंट किए गए थे. कानूनी रूप से यह गलत है और अपराध की श्रेणी में आता है.


बीते साल सामने आई करीब 80 बेनामी संपत्तियां

प्रधान मुख्य आयुक्त आरके पालीवाल के मुताबिक पिछले एक साल में मध्य प्रदेश में करीब 80 बेनामी संपत्तियां आयकर विभाग द्वारा अटैच की गई हैं. इन बेशकीमती संपत्तियों में जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट और फिक्स डिपॉजिट भी हैं. बेनामी संपत्ति कानून तीन साल पहले अस्तित्व में आया था. हाल ही में भोपाल में कुर्क किया गया फैथ क्रिकेट क्लब का स्टेडियम करीब 20 एकड़ में बना है, जिसकी कुल लागत 25 करोड़ आंकी की गई है.

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