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लकड़ी का अवैध कारोबारः वन विभाग ने 40 हजार की लकड़ी की जब्त - 100 क्विंटल लकड़ी जब्त

वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक वाहन और 100 क्विंटल अवैध लकड़ी को जब्त किया है. वाहन चालक पर भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है.

Illegal trade of wood
लकड़ी का अवैध कारोबार
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Published : Feb 7, 2021, 10:03 PM IST

आगर। वन विभाग की टीम ने रविवार को सुसनेर मार्ग से एक ट्रक को बबूल की लकड़ियों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा. अधिकारियों ने लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. ट्रक में भरी लकड़ियों की कीमत करीब 40 हजार रूपए है.

करीब 100 क्विंटल लकड़ी जब्त

बता दें की रविवार को वन भ्रमण के दौरान बापचा बीट प्रभारी गोविंद शर्मा और उनके साथी विपिन शर्मा वनरक्षक ने मुखबिर की सूचना पर वन ब्लॉक महुडिया के कक्ष क्रमांक पी-18 के समीप आगर सुसनेर रोड पर वाहन को रोककर जांच की. वाहन में बबूल प्रजाति के लगभग 100 क्विंटल चिरान गिले गुटके भरे पाए गए. वाहन चालक के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं होने पर वन मंडल अधिकारी बीएस बघेल, उप वन मंडल अधिकारी अंकित जामोद और परिक्षेत्र अधिकारी हेमराज वट, परीक्षेत्र सहायक अशोक देवड़ा के मार्गदर्शन में वाहन को जब्त कर भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की.

आगर। वन विभाग की टीम ने रविवार को सुसनेर मार्ग से एक ट्रक को बबूल की लकड़ियों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा. अधिकारियों ने लकड़ियों से भरे ट्रक को जब्त कर चालक के खिलाफ वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. ट्रक में भरी लकड़ियों की कीमत करीब 40 हजार रूपए है.

करीब 100 क्विंटल लकड़ी जब्त

बता दें की रविवार को वन भ्रमण के दौरान बापचा बीट प्रभारी गोविंद शर्मा और उनके साथी विपिन शर्मा वनरक्षक ने मुखबिर की सूचना पर वन ब्लॉक महुडिया के कक्ष क्रमांक पी-18 के समीप आगर सुसनेर रोड पर वाहन को रोककर जांच की. वाहन में बबूल प्रजाति के लगभग 100 क्विंटल चिरान गिले गुटके भरे पाए गए. वाहन चालक के पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं होने पर वन मंडल अधिकारी बीएस बघेल, उप वन मंडल अधिकारी अंकित जामोद और परिक्षेत्र अधिकारी हेमराज वट, परीक्षेत्र सहायक अशोक देवड़ा के मार्गदर्शन में वाहन को जब्त कर भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की.

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