शिमलाः हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने परवाणू शिमला फोरलेन पर सनवारा के पास टोल प्लाजा पर हो रही टोल फीस वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है. अधिवक्ता अदीत सिंघल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किए.
याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली जा रही टोल फीस गैर कानूनी है. क्योंकि इस सड़क की हालत यातायात के लिए ठीक नहीं है. टोल प्लाजा को परवाणू शिमला फोरलेन पूरे होने पर स्थापित किया जाना था, लेकिन अभी फोरलेन का कार्य अभी पहले चरण में चंबाघाट तक का ही पूरा हुआ है. उल्लेखनीय है कि नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा पर 19 अप्रैल से टोल लेना शुरू किया गया था. वहीं, मामले की अगली सुनावाई अब 2 जून को होगी.
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