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सीटी रवि केस: खानपुर पुलिस थाने के सर्कल इंस्पेक्टर निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला - CT RAVI CASE

आरोप है कि, सीपीआई मंजूनाथ ने विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक सहित भाजपा नेताओं को खानपुर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने दिया था.

CT Ravi Case:
प्रतीकात्मक तस्वीर और सीटी रवि की फाइल फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 12 hours ago

बेंगलुरु: भारतीय जनता पार्टी के नेता सीटी रवि मामले में खानपुर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर के निलंबित कर दिया गया है. सीटी रवि पर कर्नाटक की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है.

मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सीटी रवि को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. सर्कल इंस्पेक्टर पर आरोप है कि, उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करते हए सीटी रवि की गिरफ्तारी के समय कर्तव्य में लापरवाही बरती. जिसके बाद उत्तरी रेंज के आईजीपी विकास कुमार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर सीपीआई मंजूनाथ नाइक को निलंबित कर दिया.

आरोप है कि, सीपीआई मंजूनाथ ने विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक सहित भाजपा नेताओं को खानपुर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने दिया, जहां सीटी रवि को पिछले गुरुवार को बेलगावी में गिरफ्तार करने के बाद लाया गया था. आदेश में कहा गया है कि, सीपीआई ने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की, जिसमें आरोपी के अलावा किसी और को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी.

सीटी रवि को कर्नाटक की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर द्वारा दायर मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा था. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार को 'तानाशाह' करार दिया.

बता दें कि, कर्नाटक सरकार ने भाजपा एमएलसी सीटी रवि के मामले को आगे की जांच के लिए सीआईडी ​पुलिस को सौंप दिया है. वहीं, भाजपा नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है. वहीं, मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा है कि, वह भाजपा विधान परिषद सदस्य सीटी रवि के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी. उन्होंने कहा था कि, वह सीटी रवि की टिप्पणी से बेहद आहत हैं. उन्होंने कहा कि, वह इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से करेंगी.

ये भी पढ़ें: आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: राष्ट्रपति और पीएम मोदी से शिकायत करेंगी लक्ष्मी हेब्बलकर

बेंगलुरु: भारतीय जनता पार्टी के नेता सीटी रवि मामले में खानपुर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर के निलंबित कर दिया गया है. सीटी रवि पर कर्नाटक की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है.

मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सीटी रवि को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई. सर्कल इंस्पेक्टर पर आरोप है कि, उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करते हए सीटी रवि की गिरफ्तारी के समय कर्तव्य में लापरवाही बरती. जिसके बाद उत्तरी रेंज के आईजीपी विकास कुमार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर सीपीआई मंजूनाथ नाइक को निलंबित कर दिया.

आरोप है कि, सीपीआई मंजूनाथ ने विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक सहित भाजपा नेताओं को खानपुर पुलिस स्टेशन के अंदर जाने दिया, जहां सीटी रवि को पिछले गुरुवार को बेलगावी में गिरफ्तार करने के बाद लाया गया था. आदेश में कहा गया है कि, सीपीआई ने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की, जिसमें आरोपी के अलावा किसी और को पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी.

सीटी रवि को कर्नाटक की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. कर्नाटक की मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर द्वारा दायर मामले में अपनी गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने शुक्रवार को राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा था. उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार को 'तानाशाह' करार दिया.

बता दें कि, कर्नाटक सरकार ने भाजपा एमएलसी सीटी रवि के मामले को आगे की जांच के लिए सीआईडी ​पुलिस को सौंप दिया है. वहीं, भाजपा नेताओं ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है. वहीं, मंत्री लक्ष्मी हेब्बलकर ने कहा है कि, वह भाजपा विधान परिषद सदस्य सीटी रवि के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी. उन्होंने कहा था कि, वह सीटी रवि की टिप्पणी से बेहद आहत हैं. उन्होंने कहा कि, वह इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से करेंगी.

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