मंडी: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से दो दिन पहले भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा का आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में कांग्रेस पदाधिकारी लाभ सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है. इससे पहले भी भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा द्वारा चार साल का आईटीआर समय से न भरने को लेकर कांग्रेस सवाल उठा चुकी है. इस मामले में प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर व रामस्वरूप शर्मा को पार्टी बनाया गया है.
कांग्रेस ने जनसभाओं में भी यह मामला खूब उठाया है. अब कार्रवाई के लिए मामले में हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है. इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा द्वारा आईटीआर को लेकर बरती गई कोताही व तीन दिन में कंडोलेंस देने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है.
आश्रय का दावा हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका
आश्रय शर्मा ने दावा किया है कि इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कानून सबके लिए समान रूप से बना है. कानून की रक्षा करने वाले ही इसकी धज्जियां उड़ाएं और अपने को बचाने के लिए षडयंत्र रचा जाए. तीन दिन के भीतर ही आईटीआर को लेकर कंडोल मिल जाना साफ तौर पर बता रहा कि अफसरों पर दबाव डाला गया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि बिना किसी सरकारी तंत्र के प्रभाव कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. इस मामले में कई खुलासे होंगे.
नामांकन से चंद दिन पहले रामस्वरूप शर्मा ने भरा था ITR
बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने नामाकंन से चंद दिन पहले ही अपनी चार साल का इनकम टैक्स रिटर्न भरा था. मात्र तीन दिन में ही उन्हें कंडोल मिलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और आईटीआर को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष भी शिकायत की थी, लेकिन इसमें रामस्वरूप शर्मा को क्लीन चिट मिल गई. अब कांग्रेस की तरफ से लाभ सिंह ने हाईकोर्ट में रिट डाली है. जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.