पटना: सरकारी दावों के बावजूद पटना में कुछ घंटों की बारिश में भयंकर जलजमाव की स्थिति पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई की है. मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. पीआईएल फोरम की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा देने का निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि सरकार के दावों और वादों के बाद भी जलजमाव की समस्या पटना में विकराल रूप ले रही हैं. वहीं इससे पहले अधिवक्ता श्याम किशोर शर्मा ने भी इस समस्या को लेकर नब्बे के दशक में जनहित याचिका दायर की थी. काफी दिनों तक कोर्ट ने जलजमाव की समस्या पर सुनवाई की और कई आदेश-निर्देश जारी करने के बाद भी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है.
6 जुलाई को अगली सुनवाई
इतनी कार्रवाई के बाद आज भी पटना के हर क्षेत्र में जलजमाव की समस्या बनी रहती है. जलनिकासी की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण जलजमाव की समस्या और भी गंभीर हो जाती है. पटना में बहादुरपुर हाउसिंग कॉलनी, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, हनुमान नगर समेत कई अन्य इलाके प्रतिवर्ष जलजमाव से बुरी तरह प्रभावित होते हैं. मामले में अगली सुनवाई 6 जुलाई को की जाएगी.