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मधुबनी : मंत्री विनोद नारायण झा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी - court issues non-bailable warrant against PHED minister

2005 में विनोद नारायण झा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडे़ थे और चुनाव में जीत दर्ज की थी. उसी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान विनोद नारायण झा ने रामपुर गांव में बिना अनुमति के ही चुनाव प्रचार किया था. इसी कारण से उनके खिलाफ चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.

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Published : Nov 26, 2019, 11:36 PM IST

मधुबनी: राज्य सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मधुबनी में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने मंत्री विनोद नारायण झा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जारी किया गया है.

बता दें कि 2005 में विनोद नारायण झा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडे़ थे और चुनाव में जीत दर्ज की थी. उसी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान विनोद नारायण झा ने रामपुर गांव में बिना अनुमति के ही चुनाव प्रचार किया था. उसी चुनावी सभा में उपस्थित चौकीदार के बयान पर मंत्री के खिलाफ चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.

पहले ही इस मामले पर मांगा गया था जबाव
बताया जाता है कि कोर्ट ने मंत्री विनोद नारायण झा को इस मामले में जवाब देने को कहा था, लेकिन मंत्री ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया. जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को मधुबनी कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.

मधुबनी: राज्य सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. मधुबनी में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने मंत्री विनोद नारायण झा के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जारी किया गया है.

बता दें कि 2005 में विनोद नारायण झा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडे़ थे और चुनाव में जीत दर्ज की थी. उसी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान विनोद नारायण झा ने रामपुर गांव में बिना अनुमति के ही चुनाव प्रचार किया था. उसी चुनावी सभा में उपस्थित चौकीदार के बयान पर मंत्री के खिलाफ चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.

पहले ही इस मामले पर मांगा गया था जबाव
बताया जाता है कि कोर्ट ने मंत्री विनोद नारायण झा को इस मामले में जवाब देने को कहा था, लेकिन मंत्री ने इस मामले पर कोई जवाब नहीं दिया. जिस पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को मधुबनी कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया.

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बिहार सरकार के पी एच डी मंत्री विनोद नारायण झा पर मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मधुबनी में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने मंत्री विनोद नारायण झा के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जारी किया गया है। 2005 ईसवी में विनोद नारायण झा भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लडे़ थे और चुनाव में जीत दर्ज की थी।उसी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान विनोद नारायण झा ने रामपुर गांव में विना अनुमति की चुनाव प्रचार किया था। तब उस चुनावी सभा में उपस्थित चैकीदार के बयान पर मंत्री के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था।मंत्री विनोद नारायण झा को जबाब देने को कोर्ट ने कहा था।
राज कुमार झा,मधुबनीConclusion:
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