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बेगूसराय: लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बेगूसराय के न्यायिक दंडाधिकारी ने लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया.

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Published : Mar 11, 2021, 4:54 AM IST

बेगूसराय
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बेगूसराय: न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय ने लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछले वर्ष 16 दिसंबर को बन्धन बैंक कर्मी से 76 हजार लूट के मामले में आरोपी जमानत याचिका लगायी थी. जिसे सीजेएम ने खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया.

बैंक कर्मी से हुई थी लूट
बता दें कि पिछले वर्ष 16 दिसंबर को समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना निवासी बंधन बैंक कर्मी छोटू कुमार बंधन बैंक का रुपया कलेक्शन करके सिमरिया से जयनगर जा रहा था. उस दौरान बांध लखमीनिया के पास आरोपित ने 76 हजार रूपया लूट लिया और कागजात भी ले लिया था.

ये भी पढ़ें- दुष्कर्म आरोपी की पटना HC ने की जमानत याचिका खारिज

बरौनी थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस मामले में बरौनी थाना में कांड संख्या 441 /2020 के तहत दर्ज करायी गयी थी. जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

बेगूसराय: न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय ने लूट के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछले वर्ष 16 दिसंबर को बन्धन बैंक कर्मी से 76 हजार लूट के मामले में आरोपी जमानत याचिका लगायी थी. जिसे सीजेएम ने खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया.

बैंक कर्मी से हुई थी लूट
बता दें कि पिछले वर्ष 16 दिसंबर को समस्तीपुर जिले के रोसरा थाना निवासी बंधन बैंक कर्मी छोटू कुमार बंधन बैंक का रुपया कलेक्शन करके सिमरिया से जयनगर जा रहा था. उस दौरान बांध लखमीनिया के पास आरोपित ने 76 हजार रूपया लूट लिया और कागजात भी ले लिया था.

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बरौनी थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
इस मामले में बरौनी थाना में कांड संख्या 441 /2020 के तहत दर्ज करायी गयी थी. जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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