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यात्री सेवा में कमी का मामला...DGCA ने Akasa Air पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना - AKASA AIR FINED BY DGCA

यात्रियों को मुआवजा न देने के कारण विमानन नियामक DGCA ने अकासा एयर पर जुर्माना लगाया है.

Akasa Air
प्रतीकात्मक फोटो (Getty Image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 11 hours ago

नई दिल्ली: विमानन नियामक DGCA ने अकासा एयर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सितंबर में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बोर्डिंग से इनकार किए गए कुछ यात्रियों को समय पर मुआवजा देने में विफल रहने के कारण जुर्माना लगाया गया है. हाल के महीनों में ढाई साल से ज्यादा पुरानी यह एयरलाइन कुछ कथित उल्लंघनों के लिए नियामक की जांच के दायरे में आई है. इस महीने की शुरुआत में कुछ पायलटों ने एयरलाइन में ट्रेनिंग को लेकर भी चिंता जताई थी, जिसने आरोपों को निराधार बताया है.

क्या है मामला?
DGCA की लेटेस्ट कार्रवाई सात यात्रियों को विमान में चढ़ने से रोकने से संबंधित है, जिन्होंने छह सितंबर को बेंगलुरू से पुणे के लिए उड़ान बुक की थी. सूत्र ने पीटीआई को बताया कि जिस विमान से उड़ान संचालित होनी थी, उसे विदेशी वस्तु के खराब होने के कारण रोक दिया गया और बदले में लाए गए विमान में नौ सीटें ऐसी थीं जिनका परिचालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण सात यात्रियों को विमान में चढ़ने से रोक दिया गया. बाद में, यात्रियों को 2240 बजे शेड्यूल डिपार्चर समय वाली इंडिगो उड़ान में ले जाया गया, जो वास्तविक अकासा उड़ान के शेड्यूल डिपार्चर समय से एक घंटे अधिक थी. सूत्र ने कहा कि यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जो डीजीसीए मानदंडों का अनुपालन नहीं था.

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DGCA की लेटेस्ट कार्रवाई सात यात्रियों को विमान में चढ़ने से रोकने से संबंधित है, जिन्होंने छह सितंबर को बेंगलुरू से पुणे के लिए उड़ान बुक की थी. सूत्र ने पीटीआई को बताया कि जिस विमान से उड़ान संचालित होनी थी, उसे विदेशी वस्तु के खराब होने के कारण रोक दिया गया और बदले में लाए गए विमान में नौ सीटें ऐसी थीं जिनका परिचालन नहीं हो रहा था, जिसके कारण सात यात्रियों को विमान में चढ़ने से रोक दिया गया. बाद में, यात्रियों को 2240 बजे शेड्यूल डिपार्चर समय वाली इंडिगो उड़ान में ले जाया गया, जो वास्तविक अकासा उड़ान के शेड्यूल डिपार्चर समय से एक घंटे अधिक थी. सूत्र ने कहा कि यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जो डीजीसीए मानदंडों का अनुपालन नहीं था.

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