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ट्रेन की महिला बोगी में पुरुषों को सफर करना पड़ेगा महंगा, यहां जानें कितना जुर्माना लगता और क्या है नियम? - Railway Penalty Rules

Women Compartment Of Train: देश के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में प्रतिदिन करोड़ों रेल यात्री सफर करते हैं. भारतीय रेल महिलाओं के लिए रिजर्व कोच की व्यवस्था करता है. अक्सर ट्रेनों में यह देखने को मिलता है कि महिला बोगी में पुरुष यात्री बैठकर सफर करते हैं, जिससे महिला अपने आप को असहज महसूस करती है. अब महिला बोगी में सफर करते पकड़े जाना पुरुषों के लिए महंगा पड़ने वाला है.

RAILWAY PENALTY RULES
ट्रेनों में महिला बोगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 19, 2024, 12:07 PM IST

पटना: बिहार के अधिकांश ट्रेनों में महिला बोगी में पुरुष यात्रियों का कब्जा देखने को मिलता है. रेलवे प्रशासन के द्वारा महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुषों को धर पकड़ किया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है. इसके बावजूद भी इन आदतों में सुधार नहीं हो रहा है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुषों को जुर्माना के साथ जेल भी हो सकती है.

महिला बोगी में जारी है पुरुषों का सफर: ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्य एके शर्मा ने बताया कि ट्रेन में महिलाओं के लिए महिला बोगी की संख्या दो रहती है. इसमें पुरुष यात्री प्रवेश करके यात्रा करते हैं, जिससे महिला यात्रियों को काफी परेशानी होती है. महिला बोगी में पुरुषों का जब कब्जा होता है तो पुरुषो से उलझना नही चाहती है. आरपीएफ के द्वारा महिला बोगी में पुरुषों को सफर करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है. इसके बावजूद भी पुरुष महिला बोगी में सफर करना बंद नहीं कर रहे हैं. इस पर रेलवे प्रशासन को और सख्त नियम बनाना होगा.

615 पुरुष यात्री गिरफ्तार: पटना जंक्शन आरपीएफ प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि ट्रेनों में महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला डिब्बे में कई इंतजाम किए गए हैं. यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों को धर पकड़ के लिए महिला सुरक्षा ऑपरेशन चलाया जाता है. यह परेशान रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकताओं में शुरू से शामिल रहा है. पूर्व मध्य रेलवे में यह ऑपरेशन नियमित रूप से चलाया जाता है. इसी का नतीजा है कि 1 में से 15 में तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा विभिन्न रेल खंडों पर महिला कोच में यात्रा करने के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत 615 पुरुष यात्रियों को हिरासत में लिया गया.

6 महीने की जेल का प्रावधान: गिरफ्तार यात्रियों में सर्वाधिक 355 लोग दानापुर मंडल में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 151 सोनपुर मंडल में 56 तथा समस्तीपुर मंडल में 53 पुरुष यात्रियों को हिरासत में लिया गया, इन पर दंडवत कार्रवाई भी की जाती है. रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धारा 162 और 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान है जो रेल यात्री जुर्माना नहीं भरते हैं उन पर कार्रवाई करते हुए 6 महीने की जेल का प्रावधान है.

"प्रतिदिन ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया जाता है और इसी का नतीजा है कि महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुषों को पकड़ा जा रहा है और उनसे जुर्माना लिया जाता है."- सुशील कुमार, आरपीएफ प्रभारी, पटना जंक्शन

पढ़ें-भारतीय रेलवे करने जा रही बड़े बदलाव, इस स्पीड से दौड़ती नजर आएंंगी अब ट्रेनें - Railways To Train Speed To 160 Kmph

पटना: बिहार के अधिकांश ट्रेनों में महिला बोगी में पुरुष यात्रियों का कब्जा देखने को मिलता है. रेलवे प्रशासन के द्वारा महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुषों को धर पकड़ किया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है. इसके बावजूद भी इन आदतों में सुधार नहीं हो रहा है. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुषों को जुर्माना के साथ जेल भी हो सकती है.

महिला बोगी में जारी है पुरुषों का सफर: ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के सदस्य एके शर्मा ने बताया कि ट्रेन में महिलाओं के लिए महिला बोगी की संख्या दो रहती है. इसमें पुरुष यात्री प्रवेश करके यात्रा करते हैं, जिससे महिला यात्रियों को काफी परेशानी होती है. महिला बोगी में पुरुषों का जब कब्जा होता है तो पुरुषो से उलझना नही चाहती है. आरपीएफ के द्वारा महिला बोगी में पुरुषों को सफर करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है. इसके बावजूद भी पुरुष महिला बोगी में सफर करना बंद नहीं कर रहे हैं. इस पर रेलवे प्रशासन को और सख्त नियम बनाना होगा.

615 पुरुष यात्री गिरफ्तार: पटना जंक्शन आरपीएफ प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि ट्रेनों में महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला डिब्बे में कई इंतजाम किए गए हैं. यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों को धर पकड़ के लिए महिला सुरक्षा ऑपरेशन चलाया जाता है. यह परेशान रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकताओं में शुरू से शामिल रहा है. पूर्व मध्य रेलवे में यह ऑपरेशन नियमित रूप से चलाया जाता है. इसी का नतीजा है कि 1 में से 15 में तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा विभिन्न रेल खंडों पर महिला कोच में यात्रा करने के आरोप में रेल अधिनियम की धारा 162 के तहत 615 पुरुष यात्रियों को हिरासत में लिया गया.

6 महीने की जेल का प्रावधान: गिरफ्तार यात्रियों में सर्वाधिक 355 लोग दानापुर मंडल में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय में 151 सोनपुर मंडल में 56 तथा समस्तीपुर मंडल में 53 पुरुष यात्रियों को हिरासत में लिया गया, इन पर दंडवत कार्रवाई भी की जाती है. रेलवे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धारा 162 और 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान है जो रेल यात्री जुर्माना नहीं भरते हैं उन पर कार्रवाई करते हुए 6 महीने की जेल का प्रावधान है.

"प्रतिदिन ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया जाता है और इसी का नतीजा है कि महिला बोगी में सफर करने वाले पुरुषों को पकड़ा जा रहा है और उनसे जुर्माना लिया जाता है."- सुशील कुमार, आरपीएफ प्रभारी, पटना जंक्शन

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