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SI भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर मोती डूंगरी पहुंचे अभ्यर्थी, पुलिस ने दर्शन करने से रोका और फिर... - SI RECRUITMENT 2021

एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर मोती डूंगरी पहुंचे अभ्यर्थी. पुलिस ने दर्शन करने से रोका. बेरोजगार नेता मनोज मीणा हिरासत में.

Manoj Meena Detained
पुलिस ने बेरोजगार नेता मनोज मीणा को लिया हिरासत में (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 8, 2025, 6:16 PM IST

जयपुर:एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर दंडवत लगाने मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे युवा बेरोजगार नेता मनोज मीणा को मंदिर जाने से रोकते हुए पुलिस प्रशासन ने हिरासत में ले लिया. पुलिस प्रशासन ने ये कहते हुए मनोज मीणा को रोक दिया कि वो अकेले मंदिर जा सकते हैं. प्रदर्शन के लिए मंदिर जाने की अनुमति नहीं है. हालांकि, मनोज मीणा अभ्यर्थियों के साथ मंदिर के अंदर जाने की जिद पर अड़े रहे. इस पर पुलिस ने मनोज को हिरासत में लेते हुए बाकी अभ्यर्थियों को भगा दिया.

एसआई भर्ती 2021 मामले में गुरुवार को सुनवाई होनी है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को होने वाली सुनवाई में एसआईटी की 13 अगस्त 2024 की रिपोर्ट, एजी की 14 सितंबर 2024 की विधिक राय और कैबिनेट सब कमेटी की 7 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2024 की बैठकों का विस्तृत रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए. गुरुवार को कोर्ट में होने वाली सुनवाई में एसआई भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है.

एसआई भर्ती रद्द करने की मांग... (ETV Bharat Jaipur)

इस सुनवाई से पहले भगवान श्री गणेश से अर्जी लगाने के लिए बुधवार को युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा की अगुवाई में अभ्यर्थी मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लिए निकले, लेकिन यहां उन्हें मंदिर जाने से पहले ही रोक दिया गया. पुलिस प्रशासन ने मनोज मीणा को हिरासत में लेते हुए बाकी अभ्यर्थियों को यहां से भगा दिया.

पढ़ें :एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की यथास्थिति 10 दिसंबर तक जारी - SI RECRUITMENT 2021 PAPER CASE

इससे पहले मनोज मीणा ने कहा कि एसआईटी, महाधिवक्ता और कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की है. साथ ही कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने मामले में कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि वो एसआईटी की रिपोर्ट, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भर्ती रद्द करने की सिफारिश पर सहमत है. इसे आधार मानते हुए अदालत भी अपना फैसला देगी. ऐसे में भगवान गणपति से भी अर्जी लगाने आए कि इस मामले में फैसला अभ्यर्थियों के हित में आए.

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