नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एसिड अटैक की एक आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी. एडिशनल सेशंस जज धीरेंद्र राणा ने कहा कि पीड़िता को कई जख्म मिले हैं. उसकी एक आंख चली गई है. इस घटना की वजह से पीड़िता को बोलने में भी परेशानी होती है. आरोपी महिला पीड़िता की ननद है. कोर्ट इस मामले में उसे छह साल पहले फरार घोषित कर चुकी थी.
दरअसल, घटना शाहाबाद डेयरी क्षेत्र में 17 जून 2018 को हुई थी. घटना के दिन सुबह 9 बजे जब पीड़िता अपने घर पर थी तो उसकी सास, ननद और पति समेत दूसरे लोग मिलकर उसका गला घोटने लगे. उसके पति ने एसिड की तरह कोई अम्लीय पदार्थ पीड़िता के मुंह में डाल दिया. घटना के बाद पीड़िता ने अपने भाई और पुलिस को फोन किया. उसके बाद पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद एफआईआर दर्ज की गई.