जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नगरीय क्षेत्र की कृषि भूमि के गैर-कृषि कार्य में उपयोग को लेकर उसे राज्य सरकार के अधीन करने के संबंध में लागू भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए(8) को एससी-एसटी वर्ग के हितों के खिलाफ मानने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह धारा न तो संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और ना ही यह एससी, एसटी वर्ग के अधिकारों को प्रभावित करती है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश नवीन कुमार मीणा की जनहित याचिका को खारिज करते हुए दिए.
जनहित याचिका में कहा गया कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए(8) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि का गैर कृषि के तौर पर उपयोग करने पर राज्य सरकार भूमि को अपने अधीन ले सकती है. वहीं, संबंधित जमीन के राज्य सरकार में निहित होने के बाद वह उसे किसी भी को आवंटित कर सकती है. यह धारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत है. धारा 42 के तहत एससी के स्वामित्व की जमीन का किसी अन्य का बेचान करने पर वह अवैध होता है और जमीन वापस एससी वर्ग के मालिक को मिल जाती है.