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झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में निषेधाज्ञा, 23 नवंबर तक रहेगा प्रभावी

झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. वहीं रांची में निषेधाज्ञा जारी किया गया.

Prohibitory orders issued in Ranchi for Jharkhand assembly elections 2024
रांची डीसी और एसएसपी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 15, 2024, 10:56 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशासन पूरी तरह रेस है. इसी कड़ी में राज्य की राजधानी और रांची विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गयी है. चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी विधान सभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दिया है.

प्रशासन की ओर से आदेश जारी

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, उत्कर्ष कुमार के द्वारा राजधानी में निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है. डीसी कार्यालय से जारी सूचना में बताया गया है कि दिनांक- 15.10.2024 के अपराह्न 03:30 बजे से दिनांक- 23.11.2024 के रात्रि 11.00 बजे तक लागू रहेगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. आदेश में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है और घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है.

इस अवधि में विभिन्न राजनितिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा. जनसभा और जुलूस में राजनितिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित और आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है. जिसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची, उत्कर्ष कुमार के द्वारा निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी विधान सभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किया है.

क्या क्या है आदेश में

  1. किसी भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा राजनितिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है.
  2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा.
  3. किसी सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है. उक्त प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act-1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
  4. किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति पर बिना संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना तथा होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित किया जाता है.
  5. भारतीय न्याय संहिता (BNS) में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे.
  6. कोई भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो, तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.
  7. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनितिक दल या संगठन, उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्ध संदेश का प्रयोग व्हाटसएप/फेसबुक/ट्विटर/इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे. जिससे किसी की व्यक्तिगत/मानसिक/धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो. उक्त का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.
  8. कोई भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनितिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे.
  9. कोई भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे.
  10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनितिक गतिविधियों / सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा.
  11. किसी राजनितिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.
  12. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक/पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनितिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा.
  13. कोई भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा एवं आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा. उल्लेखनीय है कि यह आदेश:-परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने तथा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारियों/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर यह लागू नहीं रहेगा.
  14. किसी भी व्यक्ति/राजनितिक दल/संगठन/उम्मीदवार/अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा.
  15. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बारात पार्टी/शव-यात्रा/हाट-बाजार/अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों एवं विद्यालय तथा महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.

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