ETV Bharat / state

धनबाद कोर्ट ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, रंगदारी और हत्या के हैं दोषी - DHANBAD CIVIL COURT

धनबाद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रंगदारी के नाम पर हत्या किया था.

dhanbad-court-sentenced-6-people-to-life-imprisonment
धनबाद व्यवहार न्यायालय (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Dec 21, 2024, 8:33 PM IST

Updated : Dec 21, 2024, 9:16 PM IST

धनबाद: रंगदारी की मांग को लेकर हत्या के एक मामले में अदालत ने 17 साल बाद एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप मान की अदालत ने बुधवार को सभी को दोषी करार दिया. जिसके बाद शनिवार को जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

सदर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर के रहने वाले संजय सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने नामजद आरोपी विजय प्रताप सिंह, रवैत सिंह, संजय सिंह, उज्ज्वल सिंह, राजकुमार सिंह और भुवनेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी राजेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.

सीनियर पीपी का बयान (ईटीवी भारत)


धनबाद कोर्ट के सीनियर पीपी अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जय प्रकाश नगर के रहने वाले राजकुमार सिंह ने आठ लोगों के खिलाफ तीन अप्रैल 2007 को सदर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार राजकुमार सिंह ने एक जमीन जयप्रकाश नगर में खरीदी थी. अपने भाई संजय सिंह के साथ राजकुमार सिंह जमीन पर गेट लगवाने गए थे. इस दौरान गेट नहीं लगाने की धमकी दी गई

3 फरवरी 2007 को राजकुमार सिंह और उनके भाई संजय सिंह से जयप्रकाश नगर में खरीदी गई जमीन पर गेट लगाने के दौरान हथियार से लैस होकर नामजद आरोपी विजय प्रताप सिंह ने दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की. इस दौरान विजय प्रताप सिंह ने तलवार से संजय सिंह के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, अन्य ने पेट पर खड़े होकर लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया.

संजय सिंह का ड्राइवर गोपाल उसे बचाने के लिए गया, लेकिन उसके ऊपर भी रॉड से हमला किया गया. दोनों को सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान संजय सिंह की मौत हो गई थी.

एफआईआर के लगभग 2 साल बाद 1 सितंबर 2009 को 12 गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट में आरोप तय हुआ. सुनवाई के दौरान एक आरोपी बिनोद सिंह की मौत हो चुकी है. जबकि राजेंद्र सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया.


ये भी पढ़ें- महिला वकील की मौत के बाद धनबाद कोर्ट में पेन डाउन स्ट्राइक, न्यायिक कार्य से वकीलों ने खुद को रखा अलग

CM के पीए बनकर एसडीएम से मांगी थी पांच लाख रंगदारी, धनबाद कोर्ट ने सात साल बाद आरोपियों को किया बरी

दुमका में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत, कई दिनों से था बीमार - prisoner Death of dumka Jail

धनबाद: रंगदारी की मांग को लेकर हत्या के एक मामले में अदालत ने 17 साल बाद एक ही परिवार के छह सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. जिला एवं सत्र न्यायधीश कुलदीप मान की अदालत ने बुधवार को सभी को दोषी करार दिया. जिसके बाद शनिवार को जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.

सदर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर के रहने वाले संजय सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने नामजद आरोपी विजय प्रताप सिंह, रवैत सिंह, संजय सिंह, उज्ज्वल सिंह, राजकुमार सिंह और भुवनेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि एक आरोपी राजेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है.

सीनियर पीपी का बयान (ईटीवी भारत)


धनबाद कोर्ट के सीनियर पीपी अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जय प्रकाश नगर के रहने वाले राजकुमार सिंह ने आठ लोगों के खिलाफ तीन अप्रैल 2007 को सदर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार राजकुमार सिंह ने एक जमीन जयप्रकाश नगर में खरीदी थी. अपने भाई संजय सिंह के साथ राजकुमार सिंह जमीन पर गेट लगवाने गए थे. इस दौरान गेट नहीं लगाने की धमकी दी गई

3 फरवरी 2007 को राजकुमार सिंह और उनके भाई संजय सिंह से जयप्रकाश नगर में खरीदी गई जमीन पर गेट लगाने के दौरान हथियार से लैस होकर नामजद आरोपी विजय प्रताप सिंह ने दस लाख रुपए रंगदारी की मांग की. इस दौरान विजय प्रताप सिंह ने तलवार से संजय सिंह के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, अन्य ने पेट पर खड़े होकर लोहे की रॉड से सिर पर वार कर दिया.

संजय सिंह का ड्राइवर गोपाल उसे बचाने के लिए गया, लेकिन उसके ऊपर भी रॉड से हमला किया गया. दोनों को सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान संजय सिंह की मौत हो गई थी.

एफआईआर के लगभग 2 साल बाद 1 सितंबर 2009 को 12 गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट में आरोप तय हुआ. सुनवाई के दौरान एक आरोपी बिनोद सिंह की मौत हो चुकी है. जबकि राजेंद्र सिंह को कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर बरी कर दिया.


ये भी पढ़ें- महिला वकील की मौत के बाद धनबाद कोर्ट में पेन डाउन स्ट्राइक, न्यायिक कार्य से वकीलों ने खुद को रखा अलग

CM के पीए बनकर एसडीएम से मांगी थी पांच लाख रंगदारी, धनबाद कोर्ट ने सात साल बाद आरोपियों को किया बरी

दुमका में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत, कई दिनों से था बीमार - prisoner Death of dumka Jail

Last Updated : Dec 21, 2024, 9:16 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.