शिमला:मंगलवार को हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया. सुखविंदर सरकार की ओर से पहले ही दिन प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला विधेयक सदन में पेश कर दिया गया. जो बिना किसी चर्चा के पास हो गया है.
अब 21 साल होगी लड़कियों की शादी की उम्र
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया. जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया. इस विधेयक के मुताबिक अब हिमाचल में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होगी जो कि पहले 18 वर्ष थी. अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा.
गौरतलब है कि मौजूदा समय में लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष है. स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि इस फैसले से लड़कियों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी शिक्षा पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा. कम उम्र में शादी और फिर मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. वहीं कम उम्र में शादी का दबाव लड़कियों की शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने की राह में रोड़ा साबित होता है.
सरकार ने गठित की थी कमेटी
दरअसल हिमाचल प्रदेश में सुक्खू कैबिनेट ने इस साल की शुरूआत में इसे मंजूरी दी थी. हिमाचल में सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि हिमाचल में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी. हिमाचल सरकार ने पिछले साल इस मामले पर एक कमेटी गठित की थी. स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी की अगुवाई में बनी इस कमेटी में ग्रामीण विकास, विधि विभाग और श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारी भी सदस्य थे. साथ ही एक डेली न्यूजपेपर की ब्यूरोचीफ को भी कमेटी में लिया गया था.
21 साल में होगी लड़का और लड़की की शादी
अब तक लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है जबकि लड़कों के लिए ये उम्र 21 साल है. हिमाचल सरकार के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा. जिसके बाद हिमाचल में लड़का और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाएगी.
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