लखनऊ : प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आरक्षित 25% सीटों पर प्रवेश के लिए इस बार एडमिशन की दौड़ दिसंबर महीने से ही शुरू हो गई है. हर बार आरटीई के एडमिशन की प्रक्रिया किसी न किसी कारणों से विलंब हो जाती थी, जिसके कारण बच्चों का आधा सत्र बीतने के बाद प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश मिल पाता था, लेकिन इस बार आवेदन की प्रक्रिया को शासन ने दिसंबर महीने से ही शुरू कर दिया है. ऐसे में आवेदन करते समय किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में ईटीवी भारत से आरटीई विशेषज्ञ समीना बानो ने बातचीत की है.
आरटीई विशेषज्ञ समीना बानो ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यूपी के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश करने के लिए आवेदन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू हो गई है. ऐसे में आवेदन करने के लिए अभिभावकों को सबसे पहले आरटीई की ऑफिशियल वेबसाइट आरटीई rte25.upsdc.gov.in पर जाकर लोगों करना होगा. इसके बाद सबसे पहले शेड्यूल और इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद अभिभावक उसे सावधानी से पढ़े फिर लोगों तब ओपन कर फॉर्म भरना शुरू करें.
आरटीई में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इन बातों का रखें ध्यान- |
- अभिभावक आवेदन करते समय अपने जिला, क्षेत्र, टाउन, पंचायत या वार्ड का चयन पूरी सजकता से करें. |
- आधार कार्ड के अनुसार, जिस वार्ड में आपका घर आता हो इस वार्ड में आने वाले स्कूलों को वरीयता के अनुसार चुनें. |
- ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लॉस, कैटेगिरी और उससे जुड़े सर्टिफिकेट पर दिए गए नंबर भरने के बाद उसे दोबारा जरूर जांच लें. |
- फॉर्म भरने के बाद संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे आय प्रमाण पत्र, किसी विशेष कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट 6 महीने का अंदर बना हुआ अपलोड करें. |
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें. |
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा से लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म को भरना शुरू करें. |
- सभी स्टेप्स को सही से भरने के बाद फॉर्म को एक बार जांच लें, फिर सबमिट करें. |
- फॉर्म भरते समय कंफर्मेशन पेज को सेव कर लें या उसका प्रिंट आउट निकाल लें, ताकि आगे की प्रक्रिया में सहूलियत हो. |