शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने कम ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था जिस पर डबल बैंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान रोक लगा दी. बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम को थोड़ी राहत जरूर दी थी और 9 होटल्स को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा था बाद में HPTDC प्रबंधन ने सिंगल बैंच के फैसले को अपील की जरिए डबल बैंच में चुनौती दी थी.
जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खण्डपीठ ने सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई है. HPTDC प्रबंधन ने कोर्ट में एफिडेविट दिया जिसमें निगम के होटलों से रिटायर्ड सभी क्लास-4 कर्मचारियों को एक महीने में एरियर देने की बात कही गई है. वहीं, 10 दिन के अंदर 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी क्लास-4 रिटायर्ड कर्मियों को 50 प्रतिशत एरियर दिया जाएगा. निगम के सभी कर्मचारियों का एरियर 30 जून 2025 तक चुका दिया जाएगा. फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी. हाईकोर्ट की डबल बैंच ने मामले में सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार और पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है.
इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला