हैदराबाद: अगर आप नौकरी बदली है, तो PF खातों को कैसे मर्ज करें, यह एक सवाल है. जब आप नौकरी बदलते हैं, तो आपके पुराने UAN नंबर के जरिए एक नया EPFO खाता बनाया जाता है. किसी भी स्थिति में, पुराने खाते में मौजूद फंड नए खाते में ट्रांसफर नहीं होगा. इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, आपको अपने पुराने और नए खातों को मर्ज करना होगा. इस खबर में, हम बताएंगे कि PF खातों को आसानी से कैसे मर्ज किया जाए.
दो EPF खातों को ऐसे करें मर्ज
1. ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं, अपने यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके साइन इन करें. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसे रीसेट करें.
2. फिर, 'एक सदस्य और एक EPF खाता' लिंक चुनें, जो आपको दूसरी विंडो पर ले जाएगा.
3. यहां, आपको आवश्यक जानकारी भरनी होगी. इसमें आपका फोन नंबर, UAN नंबर शामिल हैं. फिर 'जनरेट OTP' पर क्लिक करें
4. आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा. अब, OTP सत्यापन के लिए OTP दर्ज करें.
5. एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको अपने पिछले EPF खातों के बारे में जानकारी दर्ज करनी होगी जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं.
6. अंत में, 'सबमिट' पर क्लिक करने से पहले, घोषणा बॉक्स पर टिक करें.
ईमेल भेजकर भी मर्ज करवा सकते हैं
आप EPFO को ईमेल भेजकर भी PF खाते को UAN से मर्ज करवा सकते हैं. इसके लिए आपको uanepf@epfindia.gov.in पर एक ईमेल करना होगा. इसमें आपका वर्तमान एक्टिव UAN और वह UAN शामिल होना चाहिए जिसे आप मर्ज करना चाहते हैं.
आप ऑनलाइन भी अपने खाते को मर्ज कर सकते हैं. आपको अपने वर्तमान एम्पलायर को भी इस समस्या के बारे में बता सकते हैं. वे इसके लिए आपकी मदद करेंगे. EPFO आपके डिटेल को वेरिफाई करेगा और पिछले UAN को डीएक्टिवेट कर देगा.
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