शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव सहित विधानसभा की छह सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान विकास कार्यों समेत कर्मचारियों की पदोन्नति और नियुक्तियां प्रभावित न हो, इसके लिए भारत चुनाव आयोग ने 61 मामलों को अपनी स्वीकृति दी है. प्रदेश सरकार ने आचार संहिता के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 77 मामले चुनाव आयोग को स्वीकृति के लिए भेजे थे. निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि 7 मामलों में से कुछ को लंबित और अन्य को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है. प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त हुए प्रस्तावों को समयबद्धता एवं अनिवार्यता के आधार पर आयोग को प्रेषित किया जाता है. इस दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इससे किसी भी पार्टी विशेष को किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ न मिले.
इन विभागों से जुड़े मामलों को मिली स्वीकृति
निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), सचिवालय प्रशासन विभाग (एसएडी), खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, गृह विभाग, जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पीडब्ल्यूडी व कार्मिक विभाग में विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति/नियुक्ति की अनुमति दी है. उन्होंने बताया कि इस अवधि में चुनाव आयोग ने शिक्षा विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व जैसे विभागों में स्थानांतरण और ज्वाइनिंग अनुरोधों को भी अनुमति दी है. इसके अलावा, राज्य में शराब ठेकों के आवंटन के लिए राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग को अनुमति प्रदान की गई.
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने शिमला नगर निगम के तहत आने वाले विभिन्न रास्तों को पक्का करने एवं उनके सुधार कार्यों को भी अनुमति दी है. इसके अलावा, आयोग ने वर्ष 2024-25 के लिए जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए स्वीकृति प्रदान की है. आयोग ने खाद्यान्न व अन्य सामग्री को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति के थोक गोदामों और इन थोक गोदामों से प्रदेश में स्थित उचित मूल्य की दुकानों तक परिवहन व्यवस्था संबंधी टेंडर प्रक्रिया के मामले को भी स्वीकृति प्रदान की है.
इसकी भी मिली अनुमति