जयपुर.उच्च शिक्षा विभाग ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर नकेल कसने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी छात्रों को मेरिट के आधार पर ही एडमिशन देने होंगे. उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी नॉर्म्स का हवाला देते हुए निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर अपनी ब्रांच स्थापित नहीं कर सकेगी और न ही किसी को संबद्धता जारी कर सकेगी.
नए सत्र 2024-25 किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आसान नहीं रहने वाला है. दरअसल, राज्य में करीब 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी संचालित हैं, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी में यूजीसी और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है. कई यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेस संचालित किए जा रहे हैं, वो उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृत ही नहीं है. फिर भी छात्रों को इन कोर्सेस में प्रवेश दिया जाता है, जो सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है.
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इसी को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में उच्च शिक्षा विभाग में स्पष्ट किया है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी मेरिट के आधार पर ही छात्रों को प्रवेश दे. शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बीपीएड, एमपीएड, डीएलएल, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और प्रौद्यौगिकी शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य या केन्द्र की एजेंसियां हर साल प्रवेश परीक्षा का आयोजन करते हुए एडमिशन देती हैं.